समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। बच्चों की 15 फीसद फीस माफ करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के विनियामन को लेकर कई अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में वसूली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी स्कूलों को लेकर यह आदेश जारी किया है।
वर्ष 2020-2021 के लिए जारी हुआ आदेश
हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्र 2020- 21 के लिए जारी किया है। वहीं स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसद फीस स्कूलों को वापस करनी होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया है। बताते चलें कि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। इससे लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह फैसला बड़ी राहत देने वाला है। कोरोना काल में स्कूलों ने अभिभावकों से तमाम मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए पूरी फीस वसूली थी।
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