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यूपी की बड़ी खबर : हाईकोर्ट का आदेश, कोरोना काल में 15% फीस माफ

यूपी की बड़ी खबर : हाईकोर्ट का आदेश, कोरोना काल में 15% फीस माफ

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। बच्चों की 15 फीसद फीस माफ करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस के विनियामन को लेकर कई अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्ष 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में वसूली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत माफ किया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी स्कूलों को लेकर यह आदेश जारी किया है। वर्ष 2020-2021 के लिए जारी हुआ आदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्र 2020- 21 के लिए जारी किया है। वहीं स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसद फीस स्कूलों को वापस करनी होगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया है। बताते चलें कि स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। इससे लाखो...
छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से जमानत मिली

छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से जमानत मिली

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समरनीति न्यूज, प्रयागराजः अपने ही कालेज की लॉ की छात्रा से दुष्कर्म आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बड़ी धनराशि के मुचलके पर चिन्मयानंद की रिहाई के आदेश दिए हैं। बताते चलें कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के कालेज की लॉ छात्रा ने दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाए थे। चिन्मयानंद इस वक्त यूपी के शाहजहांपुर की जेल में बंद हैं। कोर्ट ने दो माह पूर्व चिन्मयानंद की जमानत पर सुनवाई की थी। तब से फैसला सुरक्षित था। बताते चलें कि इस मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। चिन्मयानंद के भाजपा नेता होने के कारण विपक्ष ने सरकार को खूब ढंग से घेरा था।  पैरोल के लिए भी दाखिल हुई थी अर्जी  चिन्मयानंद के वकील द्वारा पैरोल के लिए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हो चुकी थी। इस अर्जी में उन...