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UP: अब नहीं होगी राहुल गांधी के खिलाफ FIR, हाईकोर्ट ने वापस लिया फैसला

समरनीति न्यूज, लखनऊ: अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि दोहरी नागरिकता के आरोपों में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश दिए थे। शनिवार को हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी।

मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को..

साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक के विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर की थी।

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28 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट (रायबरेली) ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। विग्नेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। आज 18 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया।

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