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छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से जमानत मिली

chinmyanand and accussed girl

समरनीति न्यूज, प्रयागराजः अपने ही कालेज की लॉ की छात्रा से दुष्कर्म आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बड़ी धनराशि के मुचलके पर चिन्मयानंद की रिहाई के आदेश दिए हैं। बताते चलें कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के कालेज की लॉ छात्रा ने दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाए थे। चिन्मयानंद इस वक्त यूपी के शाहजहांपुर की जेल में बंद हैं। कोर्ट ने दो माह पूर्व चिन्मयानंद की जमानत पर सुनवाई की थी। तब से फैसला सुरक्षित था। बताते चलें कि इस मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। चिन्मयानंद के भाजपा नेता होने के कारण विपक्ष ने सरकार को खूब ढंग से घेरा था। 

पैरोल के लिए भी दाखिल हुई थी अर्जी 

चिन्मयानंद के वकील द्वारा पैरोल के लिए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हो चुकी थी। इस अर्जी में उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उधर, चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग की आरोपी छात्रा और उसके साथी भी जमानत पर रिहा हो चुके हैं। 

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बताते चलें कि बीती 24 अगस्त को एक वीडियो जारी कर चिन्मयानंद के एसएस लॉ कॉलेज (शाहजहांपुर) की छात्रा ने उनपर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। आरोप था कि चिन्मयानंद ने पीड़िता समेत कई लड़कियों का यौन शोषण किया। वीडियो पोस्‍ट करने के तुरंत बाद ही छात्रा गायब हो गई। बाद में पुलिस ने उसे राजस्थान के एक होटल से बरामद किया था। मामले की इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा था। कोर्ट के आदेश पर लड़की को 30 अगस्‍त को अदालत में पेश किया गया था। हालांकि, बाद में छात्रा और उसके कुछ साथियों को चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा था।

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