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UP : जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन..

Jaunpur's strong former MP gets bail

समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्वांचल के सांसद एवं पूर्व बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा को बरकरार रखा गया है। ऐसे में धनंजय अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। अब धनंजय सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए अपील कर सकते हैं।

10 मई 2020 के इसी मामले में है 7 साल की सजा

बताते चलें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय को जमान प्रदान की है। बताते हैं कि जिस मामले में धनंजय को जमानत मिली है वह 10 मई 2020 का है। वादी अभिनव सिंघल निवासी लाइन बाजार की ओर से थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ रंगदारी मांगने और अपहरण का मुकदमा लिखाया गया था।

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पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में 3 महीने जेल में रहने के बाद जमानत हो गई थी। इसमें पूर्व सांसद को 7 साल की सजा हुई थी।

पहले बरेली जेल में कर रहे थे शिफ्ट

जौनपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल 2022 को धनंजय और सहयोगियों पर आरोप तय किए। 130 तारीखों की सुनवाई के बाद 5 मार्च 2023 को धनंजय समेत बाकी दोनों को दोषी पाते हुए 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई गई थी।

पत्नी लड़ रही है बसपा से चुनाव

बताते चलें कि शनिवार सुबह जौनपुर जेल से धनंजय को बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि जौनपुर लोकसभा सीट से इस बार बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी से कृपा शंकर सिंह और सपा से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनावी मुकाबला पहले से और ज्यादा रौचक होने वाला है।

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