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लखनऊ: हाईकोर्ट सख्त तो बैकफुट पर महापौर, सपा पार्षद को दिलाई शपथ

लखनऊ: हाईकोर्ट सख्त तो बैकफुट पर महापौर, सपा पार्षद को दिलाई शपथ

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: हाईकोर्ट ने अधिकार सीज किए तो लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल बैकफुट पर आ गईं। पांच महीने बाद लखनऊ महापौर ने सपा पार्षद ललित तिवारी को शपथ दिलाई। बताते हैं कि लखनऊ के नगर निगम के 66 साल के इतिहास में यह पहला मौका है। जब कोर्ट के आदेश पर शपथ दिलाई गई। वह भी लखनऊ महापौर के अधिकार सीज करने के बाद। राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड से जुड़ा मामला दरअसल, यह मामला फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड से जुड़ा है। वहां भाजपा के प्रदीप शुक्ला टिंकू पार्षद पद पर जीते। दूसरे नंबर पर सपा के ललित तिवारी रहे। बताते हैं कि दोनों के बीच वोटों का अंतर लगभग 1700 वोटों का था। ये भी पढ़ें: भीषण गर्मी: यूपी में कल से नौतपा-पूरब से पश्चिम तक बरस रही आग-6 दिन बाद बारिश..  ललित ने वाद दायर किया कि भाजपा के प्रदीप शुक्ला ने शपथपत्र में शादी की जानकारी गलत दी है। अपर जिला जज की कोर्ट ने प्रदीप ...
हाईकोर्ट ने पूछा, ब्रजभूषण, राजा भइया और धनंज्य को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिले?

हाईकोर्ट ने पूछा, ब्रजभूषण, राजा भइया और धनंज्य को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिले?

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। खासकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने पर। कोर्ट ने राजा भईया, ब्रजभूषण सिंह और धनंजय सिंह समेत 19 बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने संबंधित रिपोर्ट तलब की है। 26 मई तक हाईकोर्ट ने मांगा पूरा ब्यौरा साथ ही प्रशासन से पूछा है कि इन बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस कैसे मिल गए। हाईकोर्ट ने कुल 19 बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की रिपोर्ट तलब की है। मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख से हड़कंप मच गया है। ये भी पढ़ें: STF के हाथों ऐसे मारा गया कुख्यात अनिल दुजाना.., पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR में था आतंक 26 मई तक हाईकोर्ट ने पूरा ब्यौरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने संत कबीर नगर के रहने जयशंकर की याचिका पर दिया है। ये भी पढ़ें...
यूपी: हाईकोर्ट ने फ्रीज किए लखनऊ महापौर के वित्तीय- प्रशासनिक अधिकार

यूपी: हाईकोर्ट ने फ्रीज किए लखनऊ महापौर के वित्तीय- प्रशासनिक अधिकार

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल को अड़ियल रवैय्या भारी पड़ गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने भाजपा से लखनऊ महापौर सुषमा खर्कवाल के अधिकार फ्रीज कर दिए। डीएम और नगर आयुक्त देखेंगे कामकाज कोर्ट ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को अगले आदेशों तक नगर निगम का कामकाज देखने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह फैसला वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को 5 महीने बाद भी शपथ न दिलाने पर सुनाया है। ये भी पढ़ें: सीएम योगी बड़ा ऐलान, यूपी में होगी 21500 शिक्षकों-अनुदेशकों की भर्ती  ये भी पढ़ें: लखनऊ: तालाब में गिरी कार, हाई कोर्ट के दो अधिवक्ताओं की मौत  https://samarneetinews.com/cm-yogi-says-21500-teachers-instructors-will-be-recruited-in-up/  ...
बांदा: नगर पंचायत चेयरमैन हाईकोर्ट में तलब, पढ़ें पूरा मामला

बांदा: नगर पंचायत चेयरमैन हाईकोर्ट में तलब, पढ़ें पूरा मामला

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समरनीति न्यूज, बांदा: नगर पंचायत नरैनी के चेयरमैन मूलचंद्र सोनकर को हाई कोर्ट ने तलब किया है। मामला ठेकेदार के पेमेंट में देरी से जुड़ा है। कोर्ट ने 16 अप्रैल को नरैनी चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से अटका है ठेकेदार का पेमेंट उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुरेश पटेल बनाम मूलचंद्र सोनकर प्रकरण में सुनवाई की है। बताते हैं कि पूर्व में दिए आश्वासन के बावजूद ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं दिया गया है। ये भी पढ़ें: बांदा में तालाब में डूबा मासूम बालक-परिवार में कोहराम अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई पर आरोप तय करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। बताते हैं कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई से पहले भुगतान हो जाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा.. ऐसी स्थिति में संबंधित पक्ष हलफनामा दा...
UP : मिल्कीपुर पर चुनाव याचिका वापसी का हाईकोर्ट में फैसला टला

UP : मिल्कीपुर पर चुनाव याचिका वापसी का हाईकोर्ट में फैसला टला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका वापस लेने की अपील पर फैसला टल गया है। गुरुवार को अपील पर फैसला नहीं हो सका। बताते चलें कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। एक सप्ताह में गजट प्रकाशित करने के आदेश इसी के चलते अबकी बार होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। याचिका दाखिल करने वाले भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने इसे वापस लेने की अपील की थी। अदालत ने एक सप्ताह में अधिकृत गजट प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। ये भी पढ़ें : #बहराइच हिंसा : CMYogi पर अखिलेश यादव का हमला-आरोपियों पर लगेगी रासुका गजट प्रकाशित होने के 15 दिन बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने भाजपा नेता की याचिका वापस लेने की अपील पर गुरुवार को यह आदेश ...
मिल्कीपुर सीट : आज हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील पर होगी सुनवाई

मिल्कीपुर सीट : आज हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील पर होगी सुनवाई

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उप चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने अभी घोषित नहीं की है। ऐसे में सपा प्रत्याशी के खिलाफ हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका को वापस लेने की अपील की गई है। गुरुवार को होगी लखनऊ में सुनवाई यह अपील बुधवार को कोर्ट में दाखिल की गई है। उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच में न्यायमूर्ति की एकल पीठ अपील पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। बताते चलें कि चुनाव याचिका लंबित होने की वजह से ही चुनाव आयोग ने अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की। इसपर सभी की नजर टिकी है। ये भी पढ़ें : लखीमपुर : BJP विधायक पिटाई मामले में FIR, अवधेश सिंह पत्नी समेत नामजद और..    ...
UP : जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन..

UP : जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन..

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : पूर्वांचल के सांसद एवं पूर्व बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा को बरकरार रखा गया है। ऐसे में धनंजय अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। अब धनंजय सुप्रीम कोर्ट में सजा माफी के लिए अपील कर सकते हैं। 10 मई 2020 के इसी मामले में है 7 साल की सजा बताते चलें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय को जमान प्रदान की है। बताते हैं कि जिस मामले में धनंजय को जमानत मिली है वह 10 मई 2020 का है। वादी अभिनव सिंघल निवासी लाइन बाजार की ओर से थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ रंगदारी मांगने और अपहरण का म...
क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

क्या यूपी में फिर टलेगा निकाय चुनाव ? हाई कोर्ट ने तलब की पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी निकाय चुनाव के एक बार फिर टलने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने आरक्षण संबंधित अधिसूचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट मांगी है। अब अदालत में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की याचिका पर दिया है। इसके साथ ही आशंका शुरू हो गई है कि यूपी में निकाय चुनाव फिर टल सकता है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। ये भी पढ़ें : यूपी की बड़ी खबर : बरेली-बांदा और नैनी के जेल अधीक्षक सस्पेंड, यह है पूरा मामला..  ये भी पढ़ें : मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण, राष्ट्रपति से अखिलेश यादव ने किया ग्रहण    ...
यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

UP Panchayat Chunav-2021 : हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, 30 अप्रैल तक कराएं पंचायत चुनाव

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समरनीति न्यूज, बांदा : यूपी के पंचायत चुनावों को लेकर आज गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा ले। हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसे लेकर यह निर्देश दिए हैं। विनोद उपाध्याय की याचिका पर फैसला दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी चुनाव संपन्न कराने तथा मई में ब्लाक प्रमुखी के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, इससे साफ हो गया है कि अब चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएंगे। बताते चलें कि गांवों में सरकार बनाने के लिए प्रधानी से लेकर ब्लाक प्रमुखी तक बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्मीद सजाए हैं। 17 मार्च...