
समरनीति न्यूज, बांदा : यूपी के पंचायत चुनावों को लेकर आज गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा ले। हाई कोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसे लेकर यह निर्देश दिए हैं।

विनोद उपाध्याय की याचिका पर फैसला
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी चुनाव संपन्न कराने तथा मई में ब्लाक प्रमुखी के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल, इससे साफ हो गया है कि अब चुनाव अप्रैल तक संपन्न हो जाएंगे। बताते चलें कि गांवों में सरकार बनाने के लिए प्रधानी से लेकर ब्लाक प्रमुखी तक बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्मीद सजाए हैं।
17 मार्च तक आरक्षण पूरा करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय चुनावों की तारीखें भी निर्धारित कर दी हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लाक प्रमुख के चुनाव करा लिए जाएं। उधर, दरअसल, चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को बताया था कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। 28 जनवरी तक परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। सीटों के लिए आरक्षण राज्य सरकार को ही पूरा करना है।
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