समरनीति न्यूज, बांदा : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने पिता और भाभी की हत्या में आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार का अर्थदंड भी दिया है। घटनाक्रम बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र के मऊ गांव से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार साढ़े 6 साल पहले बंटवारे के विवाद में यह हत्याकांड हुआ था।
2017 में हुआ था दोहरा हत्याकांड
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी, सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण तिवारी का कहना है कि मर्का के मऊ गांव में चक्की व स्पेलर के बंटवारे को लेकर 19 जनवरी 2017 की शाम पिता सालिक
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बंटवारे के लालच में दरिंदा बन गया था बेटा
व बेटे महेंद्र के बीच झगड़ा हुआ। बंटवारे के लालच में अंधा बेटा दरिंदा बन बैठा। आरोपी बेटे ने हमला करते हुए पिता पर फावड़े से उसके सिर और मुंह पर कई प्रहार किए। ससुर को बचाने दौड़ी बड़े बेटे की पत्नी सरोज पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। उसे भी मरणासन्न कर फरार हो गया। दोनों की मौत हो गई थी। आरोपी वहां से फरार हो गया था। उधर, घटना की सूचना सरोज की बेटी निधू, रानी और
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बेटे राज ने कलाना गांव निवासी अपने मामा नरोत्तम को दी। मामा ने थाने में आरोपी महेंद्र के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया। उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी दिया है।
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