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कोर्ट ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाह के भाई का अवैध कब्जा हटवाने के दिए आदेश, श्री नाथ विहार कालोनी और..

Banda : Court accepted Shrinath Vihar Colony and Bhagwat Prasad Memorial Education Institute as illegal occupation, ordered removal

समरनीति न्यूज, बांदा : बांदा की एक कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अधिवक्ता की जमीन से पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के छोटे भाई का अवैध कब्जा हटवाया जाए। दरअसल, मामला श्रीनाथ विहार कालोनी और भागवत प्रसाद मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जमीन से जुड़ा है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस कब्जे को हटाकर जमीन अधिवक्ता के सिपुर्द की जाए। कोर्ट के आदेश के बावजूद शनिवार को पुलिस बल न होने के कारण अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका है। कोर्ट ने माना है कि अवैध कब्जा हुआ है।

श्रीनाथ विहार कालोनी व भागवत प्रसाद मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ा मामला

जानकारी के अनुसार बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा के छोटे भाई शिव शरण कुशवाहा ने चिल्ला रोड पर स्थित 133 बीघा जमीन पर श्रीनाथ विहार कॉलोनी और भागवत प्रसाद मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रखा है। यह निर्माण कार्य 2008-09 में हुआ था। आरोप है कि इस जमीन का कुछ हिस्सा शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव पूजन सिंह कछवाह का है। वह अपनी जमीन वापस लेने के लिए कई वर्षों से अदालत में केस लड़ रहे हैं।

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बताते हैं कि अधिवक्ता शिव पूजन कछवाह ने इंस्टीट्यूट सहित ललिता देवी पत्नी स्व. योगेश कुमार (बंगालीपुरा) और भागवत प्रसाद एजूकेशन वेल्फेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी शिवशरण (लखनऊ) को पक्षकार (पार्टी) बनाकर विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/अपर जिला जज की कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता शिव पूजन सिंह लंबे समय से लड़ रहे हैं अपनी जमीन के लिए लड़ाई

अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद 20 जनवरी 2021 को अवैध कब्जे हटाकर भूमि उसके मालिक शिव पूजन कछवाहा को सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने इसके लिए 45 दिन का समय दिया। मगर आदेश पर अमल नहीं हुआ। इस कारण अधिवक्ता शिव पूजन ने सिविल जज ( जूनियर डिवीजन) की अदालत में इजरा दायर किया।

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दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब बीते सोमवार (22 मई) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जमीन से कब्जे हटवाकर इसके मालिक शिव पूजन सिंह को सौंपा जाए। उधर, अदालत के अमीन ने शहर कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से आदेश की जानकारी दी। साथ ही कब्जा हटवाने के लिए शनिवार (27 मई ) को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। शिव पूजन सिंह का कहना है कि कोतवाली पुलिस ने टालमटोल कर फोर्स उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को वह अदालत में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे।

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