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अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद, अशरफ सहित 7 लोग बरी, उमेशपाल किडनैपिंग केस

Life imprisonment to 3 convicts including Atiq Ahmed, 7 including Ashraf acquitted

समरनीति न्यूज, प्रयागराज : उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। 17 साल पुराने इस मामले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अतीक के भाई अशरफ समेत 7 दोषमुक्त

उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी पाया है। 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। बताते चलें कि जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में यह सजा हुई है, उसकी बीती 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या हो चुकी है।

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उमेश पाल के परिवार ने अदालत से माफिया अतीक के खिलाफ मौत की सजा मांगी है। अतीक के साथ कोर्ट ने दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी दोषी ठहराया है। वहीं इस अपहरण केस में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर भी दोषी करार ठहराए गए हैं। दोनों के हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।

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