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देवरिया हत्या कांड : प्रेम यादव के मकान पर अब बुलडोजर नहीं चला सकेगी सरकार, पढ़िए क्यों..

Deoria murder case : 5 murders in revenge of one murder, read how 6 murders happened one after other

समरनीति न्यूज, लखनऊ : देवरिया हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। फिर रोक लगाने का फैसला सुनाया। यह फैसला जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार दिया है।

याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोका

कोर्ट ने कहा है कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में अपील करेगा। अपील के लिए दो सप्ताह का समय है। कोर्ट ने 3 माह में इसका निस्तारण करने का आदेश दिया है।

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बताते चलें कि बीते दिनों देवरिया में 6 लोगों की हत्या से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया था। वहीं राजनीतिक पारा भी चढ़ गया था। पहले एक पक्ष से एक व्यक्ति की हत्या हुई। इसके बाद प्रतिशोध में दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जिला प्रशासन एक पक्ष के

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प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल इसपर रोक लगाई है।

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