आशा सिंह, लखनऊ : UP Police Social Media Policy यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पाॅलिसी जारी कर दी है। इसे लेकर जारी गाइड लाइन में साफ कहा गया है कि अपने काम की जगह जो भी अधिकारी या पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर दिखाई दिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं पुलिस के लिए धमार्थ एवं समाजसेवा के कार्यों को लेकर भी गाइड लाइन जारी की गई है। यह गाइड लाइन यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने जारी की है।
वीडियो रील बनाने पर पूरी तरह रोक
नई पुलिस सोशल मीडिया पाॅलिसी के अनुसार वीडियो रील बनाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सरकार कार्य में किसी तरह से पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। व्यक्तिगत इस्तेमाल के अलावा किसी पर टिप्पणी या ट्रोलिंग कर पर भी रोक लगाई गई है। खुद की वाहवाही के लिए वीडियो बनाने, वर्दी में रील बनाने या शस्त्रों के दिखावे के लिए वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है।
असलहों के प्रदर्शन पर भी लगी रोक
जनशिकायतों के लाइव प्रसारण पर भी रोक है। साथ ही कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकेगा। सोशल मीडिया में प्रोफेशनल डीपी ही इस्तेमाल की जा सकेगी। पुलिसकर्मी किसी पीड़ित का चेहरा या पहचान सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अपने सीनियर की पोस्ट पर कमेंट्स नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर फॉलोबैक में सावधानी बरतनी होगी। यूपी की डीजीपी ने पुलिस के लिए नई सोशल मीडिया पालिसी जारी की है।
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