समरनीति न्यूज, बांदा : नगर निकाय चुनाव का आरक्षण जारी होने के साथ ही अब चुनावों की जिलास्तर पर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने के लिए समिति का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आयोग की ओर से पत्र भेजा गया है जिसमें जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। चुनावी तैयारियों के साथ प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर भी सीमाएं तय कर दी गई हैं।
खर्च पर नजर रखेगी जिला निगरानी समिति
नियमानुसार निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं पार्षद पद के प्रत्याशी 3 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नगर पालिकाध्यक्ष 35 से 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इस खर्च पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है।
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इसके साथ ही पूरे खर्च का विवरण तैयार होगा। प्रत्याशियों को पूरी जानकारी सूचना रिटर्निंग आफिसर व जिलास्तरीय समिति को देनी होगी। बताते चलें कि समिति के सदस्य नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम तक प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखेंगे।
ज्यादा खर्च करने वालों की सूचना आयोग को
इसके साथ ही आयोग द्वारा जारी प्रारूप पर निर्वाचन लेखा रजिस्टर तैयार कराकर रिटर्निंग अफसर को देना होगा। बताया जा रहा है कि कोई प्रत्याशी तय सीमा से ज्यादा खर्च करेगा तो जिलास्तरीय समिति आयोग को इसकी सूचना भेजेगी। चुनाव समाप्त होने के 3 महीने के भीतर सभी प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्यौरा समिति को हर हाल में देना होगा।
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