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तीन तलाक देना अब बना अपराध, मोदी सरकार की कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः तीन तलाक देना अब अपराध होगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अब अध्यादेश का रास्ता अपना लिया है। केंद्र की कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेसकांफ्रेंस में दी। साथ ही कानून मंत्री ने तीन तलाक बिल के अटकने पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा।

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी  

प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री श्री प्रसाद ने कहा है कि तीन तलाक के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। कहा कि पूरे देश में अबतक कुल 430 तीन तलाक के मामले सामने आए हैं। इनमें 229 मामले जजमेंट के पहले और 201 जजमेंट के बाद के हैं।

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इस मौके पर कानून मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट-बैंक के लिए कांग्रेस ने तीन तलाक बिल का समर्थन नहीं दिया। कानून मंत्री ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में बड़ी संख्या में तीन तलाक के रूप में महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही थी। कहा कि यह मामला पूरी तरह से नारी न्याय से जुड़ा है।

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साथ ही कानून मंत्री ने कहा कि यह अपराध संज्ञेय तभी होगा जब खुद पीड़िता या उसके परिवार के लोग (खून के रिश्ते वाले) शिकायत करेंगे। इतना ही नहीं मामले में जब सिर्फ पीड़िता पत्नी ही चाहेगी तभी समझौता हो सकेगा। इस मामले में मजिस्ट्रेट दोषी पति को बेल दे सकता है लेकिन वह भी पीड़िता की सहमति से ही।

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