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बड़ी खबर : यूपी में स्कूली बच्चों के स्कूटी-बाइक चलाने पर रोक, पकड़ने पर 25 हजार जुर्माना-3 साल की सजा

UP : CM Yogi angry, DM of these 3 districts may face punishment

समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकारी व निजी स्कूलों में 18 साल से उम्र के छात्र-छात्राओं के स्कूटी-बाइक या कार चलाने पर सख्ती से रोक लगा दी है। शासन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अब कोई स्कूली छात्र या छात्रा बाइक-स्कूटी और चार पहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो वाहन स्वामी को दंडित किया जाएगा। उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की सजा दी जाएगी।

बच्चों को करेंगे यातायात नियमों के प्रति जागरूक

बच्चों के खिलाफ स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब बनेंगे। हर कक्षा में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। हर सप्ताह में स्कूल में कम से कम एक पीरियड ऐसा होगा, जिसमें विद्यार्थियों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि हर स्कूल में नोडल शिक्षक भी बनाए जाएंगे, जो बच्चों को परिवहन विभाग की मदद से यातायात नियमों की जानकारी देंगे।

रोड सेफ्टी क्लब के लिए 50 हजार दे रही सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव का कहना है कि यूपी के 899 जीआईसी को रोड सेफ्टी क्लब बनाने के लिए 50-50 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। साथ ही 2,373 सरकारी माध्यमिक स्कूलों को 500-500 रुपए यातायात नियमों की वाल पेंटिंग के लिए दिए जा रहे हैं।

7 जनवरी से चलेगा हर जिले में चेकिंग अभियान

शासन ने निर्देश दिए हैं कि 7 जनवरी को विद्यालय प्रबंधन के साथ परिवहन विभाग ऐसे बच्चों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाएगा। जो नियम विरुद्ध ढंग से बाइक या स्कूटी से स्कूल जा रहे होंगे। ऐसे विद्यार्थियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताते चलें कि पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे बाइक और स्कूटी चलाते हैं। इनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है।

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