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विधायक और BJP ब्लॉक प्रमुख समेत 12 के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा

Illegal mining in Banda-Chitrakoot killed young man, people burnt Pokeland-cars, sued 4 including contractor of Banda

समरनीति न्यूज, बांदा :  बालू खनन पर रार खुलकर सामने आने लगी है। चित्रकूट जिले में बांदा सीमा पर बागे नदी के गड्ढे में डूबकर हुई एक युवक की मौत के मामले में खदान संचालक की तहरीर पर सपा विधायक और बीजेपी के ब्लाक प्रमुख समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

चित्रकूट के सपा विधायक और कमासिन के ब्लाक प्रमुख

अब बांदा के कमासिन थाने में खदान संचालक राजस्थान के रतनगढ़ चौथमिल निवासी बनवारी लाल शर्मा की तहरीर पर चित्रकूट के चित्रकूट के सदर सपा विधायक अनिल प्रधान और बांदा जिले के बीजेपी के कमासिन ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र कुमार समेत 12 लोगों पर मुकदमा हुआ है।

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अन्य नामजद लोगों में चित्रकूट सरधुवा के रामकृष्ण, धनंजय, शिवबालक, लक्ष्मीकांत, धर्मपाल कुबेर और लोहरा प्रधान पति धीरेंद्र कुमार, प्रधान लोहरा शिवकांति, सत्येंद्र कुमार, बुद्ध विलास, मृतक सचिन के पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है। आरोपियों में 20 से 25 लोग अज्ञात भी हैं। इनपर रंगदारी मांगने का आरोप है। उधर, कमासिन ब्लाक प्रमुख रावेंद्र गर्ग का कहना है कि आरोप गलत हैं।

खनन और युवक की डूबकर मौत से जुड़ा पूरा मामला

दरअसल, बांदा जिले के कमासिन थाना क्षेत्र में लोहरा खदान है। बीच में नदी है और दूसरी ओर चित्रकूट जिला है। चित्रकूट के सरधुआं थाना क्षेत्र के गड़ौली गांव के रहने वाले एक युवक सचिन की 19 मार्च को नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई थी।

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गांव के लोगों का आरोप था कि खदान संचालक और उसके गुर्गे द्वारा खनन के कारण नदी किनारे गड्ढे हो गए हैं। उन्हीं गड्ढों में डूबकर युवक की मौत हुई है। सचिन के परिवार और ग्रामीणों ने गुस्से में आकर खदान पर खड़ी पौकलेंड मशीनों और गाड़ियों को फूंका गया था। बाद में बालू ठेकेदार राशिद अली समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इसी मामले में दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ लूट, रंगदारी और दूसरी गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ है।

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