समरनीति न्यूज, डेस्क : Rahul Gandhi कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी का आरोप था। इस मामले में गुजरात के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की ओर से एक मानहानि का मुकदमा किया गया था। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।
जा सकती है राहुल की संसद सदस्यता
सजा सुनाए जाने के दौरान आज कोर्ट में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए पूछा कि क्या आपको कुछ कहना है। राहुल ने कहा कि मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है और आगे भी उठाऊंगा। राहुल ने कहा कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। कहा कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। न ही मैंने जानबूझकर किसी के खिलाफ बोला है।
सजा के बाद राहुल गांधी का ट्वीट
हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि, ‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।’
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दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी है.? इसी के बाद पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लिखाया था। आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी को दो साल की सजा दी है।
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