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राहुल गांधी को बड़ा झटका, सूरत कोर्ट से सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

राहुल गांधी को बड़ा झटका, सूरत कोर्ट से सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

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समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि सूरत की निचली अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने सूरत सेशन कोर्ट में दाखिल की थी याचिका राहुल ने निचली अदालत के इस फैसले को सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती थी। आज सेशन कोर्ट ने भी राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है। ये भी पढ़ें : माफिया अतीक के लिए भारत रत्न मांगने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार बताते चलें कि बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लिखाया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी थी। लोकसभा से खत्म ...
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, सजा के बाद फैसला

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, सजा के बाद फैसला

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : Rahul Gandhi parliament membership cancelled  सूरत कोर्ट के मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी विधायक या सांसद को दो या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। राहुल की संसद सदस्यता के खत्म होने को कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल इस समय केरल के वायनाड से सांसद थे। https://samarneetinews.com/rahul-gandhi-sentenced-to-two-years-gujarat-courts-decision-in-defamation-case/ ये भी पढ़ें : राहलु गांधी को दो साल की सजा, गुजरात की कोर्ट का मानहानि मामले में फैसला   ये भी पढ़ें : अखिलेश यादव का यूपी के पर्यटन मंत्री पर बड़ा बयान, कहा- मैनपुरी चुनाव में दिया था सपा का साथ ...
राहलु गांधी को दो साल की सजा, गुजरात की कोर्ट का मानहानि मामले में फैसला

राहलु गांधी को दो साल की सजा, गुजरात की कोर्ट का मानहानि मामले में फैसला

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समरनीति न्यूज, डेस्क : Rahul Gandhi कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी का आरोप था। इस मामले में गुजरात के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की ओर से एक मानहानि का मुकदमा किया गया था। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। जा सकती है राहुल की संसद सदस्यता सजा सुनाए जाने के दौरान आज कोर्ट में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए पूछा कि क्या आपको कुछ कहना है। राहुल ने कहा कि मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है और आगे भी उठाऊंगा। राहुल ने कहा कि उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। कहा कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं रहा। न ही मैंने जानबूझकर किसी के खिलाफ बोला है। सजा के बाद राहुल गा...