समरनीति न्यूज, लखनऊ डेस्क : राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि सूरत की निचली अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।
राहुल ने सूरत सेशन कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
राहुल ने निचली अदालत के इस फैसले को सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती थी। आज सेशन कोर्ट ने भी राहुल की याचिका को खारिज कर दिया है।
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बताते चलें कि बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लिखाया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी थी।
लोकसभा से खत्म हो चुकी राहुल गांधी की सदस्यता
इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहलु केरन के वायनाड से सांसद थे। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है।
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