समरनीति न्यूज, लखनऊ : ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि बैरिकेडिंग में 7 दिन के भीतर पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। बताते चलें कि यह तहखाना मस्जिद के नीचे बना है। इसे हिंदू पक्ष के लिए मामले में बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
कोर्ट ने 7 दिन के भीतर प्रशासन को अनुपालन कराने के दिए आदेश
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की मांग पर आज वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है।
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प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी का कहना है कि आज व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। कोर्ट ने 7 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन कराने का आदेश भी जिला प्रशासन को दिया है। साथ ही कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग को खोलने की भी अनुमति दे दी है। अब तहखाने में 1993 से पहले की तरह पूजा के लिए आने-जाने दिया जाएगा।
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कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूजा अर्चना होगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है। वहीं मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से वे निराश हैं। फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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