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ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में मिला पूजा का अधिकार

ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में मिला पूजा का अधिकार

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि बैरिकेडिंग में 7 दिन के भीतर पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। बताते चलें कि यह तहखाना मस्जिद के नीचे बना है। इसे हिंदू पक्ष के लिए मामले में बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कोर्ट ने 7 दिन के भीतर प्रशासन को अनुपालन कराने के दिए आदेश ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की मांग पर आज वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है। https://samarneetinews.com/cm-yogi-said-what-was-trishul-doing-in-mosque-cms-big-statement-on-gyanvapi/...
UP : मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल की सजा, व्यापारी को धमकाने का मामला

UP : मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल की सजा, व्यापारी को धमकाने का मामला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने एक और मामले में सजा दी है। वाराणसी की एक अदालत ने कोयला व्यवसाई नंदकिशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार को दोषी पाते हुए साढ़े 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी ठोका है। वाराणसी की कोर्ट ने सुनाया फैसाल बताया जाता है कि मामले में 1 दिसंबर 1997 में वाराणसी के भेलूपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। जानकारी के अनुसार वाराणसी के अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम/एमपी एमएलए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बांदा की जेल में बंद मुख्तार मामले में वर्चुअली पेश हुआ था। बताते चलें कि मुख्तार पर कानून का डंडा लगातार चल रहा है। उसे लगातार सजाएं मिल रही हैं। ये भी पढ़ें : UP : दुष्कर्म में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना  ...