Monday, April 29सही समय पर सच्ची खबर...

उन्नाव गैंगरेप मामले में आरोपी विधायक को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर। (फाइल फोटो)

लखनऊः  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप व हत्या के मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विधायक की अर्जी पर दखल देने से भी साफ इंकार कर दिया। सुनवाई कर रही बेंच ने जांच एजेंसी की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता की मौत की वजह जानने के लिए एम्स के डाक्टरों का नया मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया जाए।

सीबीआई का कहना था कि पीड़िता के पिता की मौत की वजह, दो अलग-अलग मेडिकल बोर्डों ने अलग-अलग बताई हैं। इससे स्थिति अस्पष्ट हो गई है। इसलिए तीसरे मेडिकल बोर्ड बनाने को मंजूरी दी जाए। अदालत ने कहा कि सीबीआई को खुद ऐसे फैसले लेने का अधिकार है। इसलिए अदालत सीधेतौर पर इसमें कोई दखल नहीं देगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सीबीआई को कोई परेशानी है तो अलग से अर्जी दाखिल कर सकती है।

उधर, मामले में आरोपी शुभम ने खुद को नाबालिग बताते हुए अर्जी दाखिल की है। अदालत ने इस मामले में दखल से भी इंकार कर दिया। कहा कि इस बारे में फैसला सीबीआई को ही लेना है।

मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस सुनीत कुमार की डिवीजन बेंच के सामने जांच एजेंसी ने आज तीसरी प्रोगरेस रिपोर्ट भी पेश की। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत को बताया है कि उन्नाव में चल रहे पाक्सो एक्ट के मुकदमे को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।