समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी के शाहजहांपुर जिले में हुई एनआरआई सुखजीत सिंह हत्या कांड में बड़ा फैसला आया है। मृतक की पत्नी रमनदीप कौर को फांसी की सजा हुई है। वहीं उसके प्रेमी मिट्ठू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने 5 अक्तूबर को दोनों को दोषी पाया था। इसके बाद शनिवार को दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई है।
यह है पूरा मामला, ऐसे रची पत्नी व प्रेमी ने हत्या की साजिश
जानकारी के अनुसार बंडा के बसंतापुर के मूल निवासी सुखजीत इंग्लैंड के डर्बिशायर में रहते थे। उनकी मां वंश कौर गांव बसंतापुर में फार्म हाउस पर रहकर खेती देखती थीं। बताते हैं कि इसी बीच सुखजीत की पंजाब के कपूरथला के मिट्ठू सिंह से दोस्ती हो गई। फिलहाल वह दुबई में रह रहा था। बताया जाता है कि मिट्ठू अक्सर सुखजीत से मिलने इंग्लैड जाता था। वहीं रुकता भी था।
अवैध संबंधों के लिए पत्नी ने प्रेमी संग की थी पति की हत्या
इसी दौरान मिट्ठू के सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर में अवैध संबंध हो गए। 28 जुलाई, 2016 को सुखजीत अपनी पत्नी और बच्चों तथा दोस्त मिट्ठू के साथ भारत आए थे। यहां देश में कई जगह घूमे। फिर 15 अगस्त को फार्म हाउस पर बसंतापुर पहुंचे। सभी लोग वहां ठहरे।
गला काटकर की गई थी हत्या, पुलिस ने किया था खुलासा
इसी बीच 1 सितंबर की रात सुखजीत की गला काटकर हत्या हो गई। पुलिस ने छानबीन के बाद मिट्ठू और सुखजीत की पत्नी रमनदीप को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंध के चलते रमनदीप ने प्रेमी मिट्ठू के साथ मिलकर सुखजीत की हत्या की। दोनों को जेल भेज दिया गया था।
करनी का फल, मुकदमे के दौरान 16 गवाह हुए कोर्ट में पेश
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा का कहना है कि बंडा पुलिस ने रमनदीप और मिट्ठू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। मुकदमे के दौरान 16 गवाह अदालत में पेश हुए। गुरुवार को अदालत ने गवाहों के बयान और सरकारी वकील के तर्कों को सुना। इसके आधार पर रमनदीप और मिट्ठू को दोषी पाया। शनिवार को मृतक की पत्नी रमनदीप को फांसी और उसके प्रेमी मिट्ठू को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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