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कैबिनेट मंजूरी : अब कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू

कैबिनेट मंजूरी : अब कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू

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आशा सिंह, (विशेष संवाददाता) लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2020 को राजधानी लखनऊ और नोएडा में लागू हुई पुलिस कमिश्नरी प्रणाली अब कानपुर और वाराणसी में भी लागू होगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बारे में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कानपुर और वाराणसी में जल्द ही पुलिस कमिश्नर की तैनाती कर दी जाएगी। लखनऊ-नोएडा के बाद कानपुर और वाराणसी की बारी अब नोएडा और लखनऊ समेत पूरे यूपी में चार जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों की सीमाओं को अलग किया जाएगा। फिर शहरी क्षेत्र को जोन में बांटकर पुलिस अधिकारियों की नए सिरे से तैनाती की जाएगी। सभी नए जोन में डी...
Update : अब UP में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म, पहले की तरह होगी साप्ताहिक बंदी

Update : अब UP में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म, पहले की तरह होगी साप्ताहिक बंदी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लागू हुआ दो दिन का लाकडाउन अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इससे पहले शनिवार का लाकडाउन खत्म किया गया था। अब रविवार को भी लाकडाउन नहीं लागू होगा। प्रदेशभर में अब पहले की तरह बस साप्ताहिक बंदी होगी। बता दें कि प्रदेश में अनलॉक-4 में रविवार की बंदी लागू की गई थी, लेकिन इस अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आर्थिक तेजी के लिए अहम कदम उठाया गया है। सुरक्षा संग आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरुक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करने को कहा है। सीएम योगी ने कहा कि ‘दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी’ को लेकर लोगों को खासतौर पर जागरुक किया जाए। ये भी पढ़ें : SSR Case : आखिरकार रिया चक्रवर्...
नाबालिग ने बाइक चलाकर की दुर्घटना तो जुर्माना-जेल भुगतेंगे मां-बाप, अब नए यातायात नियम लागू..

नाबालिग ने बाइक चलाकर की दुर्घटना तो जुर्माना-जेल भुगतेंगे मां-बाप, अब नए यातायात नियम लागू..

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समरनीति न्यूज, लखनऊः आज यानि 1 सितंबर, रविवार से सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लागू कर दिया है। अब यातायात नियमों की अनदेखी करना या इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। खास बात यह है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज रफ्तार और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ियां चलाने पर एक-दो नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा 10 से 20 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ..तो अब मां-बाप भुगतेंगे सजा   जी हां, अगर किसी ने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी और उससे कोई हादसा हो गया, अब इसकी सजा बच्चे के अभिभावकों को भुगतनी पड़ेगी। नए संशोधन के तहत यह नियम सभी तरह के वाहनों पर लागू है। इतना ही नहीं 25 हजार के जुर्माने के साथ सालभर के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। इसके साथ ...