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नाबालिग ने बाइक चलाकर की दुर्घटना तो जुर्माना-जेल भुगतेंगे मां-बाप, अब नए यातायात नियम लागू..

समरनीति न्यूज, लखनऊः आज यानि 1 सितंबर, रविवार से सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लागू कर दिया है। अब यातायात नियमों की अनदेखी करना या इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। खास बात यह है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज रफ्तार और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ियां चलाने पर एक-दो नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा 10 से 20 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

..तो अब मां-बाप भुगतेंगे सजा  

जी हां, अगर किसी ने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी और उससे कोई हादसा हो गया, अब इसकी सजा बच्चे के अभिभावकों को भुगतनी पड़ेगी। नए संशोधन के तहत यह नियम सभी तरह के वाहनों पर लागू है। इतना ही नहीं 25 हजार के जुर्माने के साथ सालभर के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। इसके साथ ही दुर्घटना करने वाले नाबालिग का 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।

एंबुलेंस को साइड न देने पर.. 

इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों को साइड न देने और टैक्सी वालों को ड्राइविंग लाइसेंसी की शर्तों का उल्लंघन करने पर 25,000 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना होगा।

नियमों का उल्लंघन – पहले जुर्माना – अब जुर्माना

  • बिना हेलमेट पकड़े जाने पर – 100 रुपए – 1000 रुपए
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर – 100 रुपए – 1000 रुपए
  • गाड़ी चलाते वक्त बात करने पर – 1000 रुपए – 5000 रुपए
  • तेज रफ्तार या खतरनाक ड्राइविंग करने पर – 1000 – 5000 रुपए
  • ड्राइविंग के वक्त आरसी न मिलने पर – 4000 – 10000
  • गाड़ी में इंश्योरेंस न होने पर 1000 रुपए – 2000 रुपए
  • ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने पर – 500 रुपए – 5000 रुपए
  • क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने पर 100 रुपए – 2000 रुपए
  • मानक से तेज गाड़ी चलाने पर 400 रुपए 1000 से 2000 रुपए
  • बिना परमिट गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए – 10000 रुपए
  • बाइकों या कार पर स्टंट करने वालों पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा।
  • नशे में ड्राइविंग करने पर 10 से 15 हजार का आर्थिक दंड।
  • चालक द्वारा वाहन की तौल से मना करने पर 40 हजार रुपए जुर्माना।

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