नाबालिग ने बाइक चलाकर की दुर्घटना तो जुर्माना-जेल भुगतेंगे मां-बाप, अब नए यातायात नियम लागू..
समरनीति न्यूज, लखनऊः आज यानि 1 सितंबर, रविवार से सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लागू कर दिया है। अब यातायात नियमों की अनदेखी करना या इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। खास बात यह है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज रफ्तार और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ियां चलाने पर एक-दो नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा 10 से 20 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
..तो अब मां-बाप भुगतेंगे सजा
जी हां, अगर किसी ने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी और उससे कोई हादसा हो गया, अब इसकी सजा बच्चे के अभिभावकों को भुगतनी पड़ेगी। नए संशोधन के तहत यह नियम सभी तरह के वाहनों पर लागू है। इतना ही नहीं 25 हजार के जुर्माने के साथ सालभर के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। इसके साथ ...