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OMG : नंबर प्लेट पर ‘ठाकुर’ और शीशे पर ‘पुलिस’, अब चला कार्रवाई का डंडा

OMG : नंबर प्लेट पर ‘ठाकुर’ और शीशे पर ‘पुलिस’, अब चला कार्रवाई का डंडा

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : अपनी रंगबाजी के चक्कर में यातायात नियमों को धज्जियां उड़ाने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। अब एक और नया मामला सामने आया है। एक फार्च्यूनर की नंबर प्लेट पर ठाकुर और शीशे पर पुलिस लिखवा कर रिटायर दरोगा का बेटा रौब गांठ रहा था। एसयूवी गाड़ी पर यह रंगबाजी देखकर लोगों ने भी दांतों तले ऊंगली दबा ली। हालांकि, वाहन चालक को यह टशन दिखाना भारी पड़ा। पुलिस ने एक्शन लिया और उसे पकड़ लिया। वाराणसी के अर्दली बाजार से जुड़ा मामला पुलिस की नजर पड़ी तो वाराणसी के अर्दली बाजार पुलिस चौकी के सामने खड़ी इस एसयूवी का कैंट थाना पुलिस ने 28 हजार का चालान काटा। साथ ही गाड़ी चालक को वार्निंग भी दी, कि दोबारा ऐसा किया तो और सख्त कार्रवाई होगी। बताते हैं कि युवक ने इसके लिए माफी भी मांगी। तब पुलिस ने उसे जाने दिया। दरअसल, यह गाड़ी अर्दली बाजार चौकी के सामने देर शाम आकर खड़ी हुई। फोटो ...
नाबालिग ने बाइक चलाकर की दुर्घटना तो जुर्माना-जेल भुगतेंगे मां-बाप, अब नए यातायात नियम लागू..

नाबालिग ने बाइक चलाकर की दुर्घटना तो जुर्माना-जेल भुगतेंगे मां-बाप, अब नए यातायात नियम लागू..

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समरनीति न्यूज, लखनऊः आज यानि 1 सितंबर, रविवार से सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लागू कर दिया है। अब यातायात नियमों की अनदेखी करना या इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। खास बात यह है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज रफ्तार और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ियां चलाने पर एक-दो नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा 10 से 20 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ..तो अब मां-बाप भुगतेंगे सजा   जी हां, अगर किसी ने अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी और उससे कोई हादसा हो गया, अब इसकी सजा बच्चे के अभिभावकों को भुगतनी पड़ेगी। नए संशोधन के तहत यह नियम सभी तरह के वाहनों पर लागू है। इतना ही नहीं 25 हजार के जुर्माने के साथ सालभर के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। इसके साथ ...