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Covid-19 : हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्का बार पर लगाया प्रतिबंध

Kovid-19: High Court banned hookah bar in Uttar Pradesh

समरनीति न्यूज, लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यूपी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश के रेस्टोरेंट, कैफे या अन्य किसी भी जगहों पर चलने वाले हुक्का बार पर तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएं। दरअसल, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एक विधि छात्र द्वारा हाई कोर्ट को इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था। इसी पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से आदेशों का इसका पालन कराया जाए।

तत्काल आदेश लागू कराने को कहा

यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने सुनाया है। बताते हैं कि अदालत ने फैसला लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र का संज्ञान लेते हुए सुनाया है।

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उच्च न्यायालय ने यूपी के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि किसी भी कैफे या रेस्टोरंट को हुक्का बार चलाने की अनुमति न दी जाए। इतना ही नहीं अदालत ने मुख्य सचिव से 30 सितंबर तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी तलब की है। बताते हैं कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि यूपी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। हर दिन कोरोना पाॅजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

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