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करनी की फलः जवान बेटे के हत्यारे कलयुगी पिता को अदालत ने दी उम्रकैद

समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में लगभग तीन साल पहले जवान बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाले कलयुगी पिता को अब पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। अदालत ने बेटे के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हांलाकि बेटे की हत्या के बाद से ही कलयुगी पिता जेल में है। अदालत ने उसके उपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

3 साल पहले पत्नी के मौत के बाद की दूसरी शादी  

बताया जाता है कि अतर्रा थाना क्षेत्र के प्रहलाद का पुरवा के रहने वाले लक्ष्मी वर्मा ने अपने बेटे 22 साल के हीरालाल की 15/16 अगस्त 2015 की रात को हत्या कर दी थी। इस कलयुगी बाप ने अपने बेटे की पहले पिटाई की और बाद में उसका गला दबा दिया था।

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घटना की रिपोर्ट मरने वाले युवक हीरालाल के मामा यानी आरोपी के साले श्याम सुंदर ने दर्ज कराई थी। चित्रकूट जिले की कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बिहारा गांव के रहने वाले श्याम सुंदर ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन की मौत हो जाने के बाद जीजा लक्ष्मी ने दूसरी शादी कर ली थी।

बेरहमी से पिटाई के बाद गला दबाकर की थी हत्या 

इसी के बाद से उसका भांजा हीरालाल उसके घर रहने लगा था लेकिन घटना से लगभग एक माह पहले लक्ष्मी अपने बेटे को साथ ले गया था। कलयुगी पिता अपने बेटे को पीटा करता था। घटना वाले दिन भी उसने अपने बेटे को पहले बुरी तरह से पीटा और बाद में उसका गला दबाकर मार डाला।

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घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था लेकिन 28 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही उसे बेटे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने पैरवी की और पांच गवाह पेश किए थे।