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बड़ी खबर : आजम खां को बेटे अबदुल्ला और पत्नी समेत 7 साल की सजा, रामपुर कोर्ट का फैसला

बड़ी खबर : आजम खां को बेटे अबदुल्ला और पत्नी समेत 7 साल की सजा, रामपुर कोर्ट का फैसला

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : यूपी के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा समेत 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की अदालत ने उनके बेटे के दो प्रमाणपत्र के मामले में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों को सीधे जेल भेजा जा रहा है। 2019 में दर्ज हुआ था मामला जानकारी के अनुसार बताते चलें कि बुधवार को ही कोर्ट ने मामले में तीनों को दोषी करार दिया। इसके बाद सजा सुनाई। बताते चलें कि लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से 2019 में गंज थाने में आजम के बेटे के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये भी पढ़ें : यूपी में 3 IAS के तबादले, सहारनपुर समेत दो CDO बदले..  ये भी पढ़ें : ललितपुर में एनकाउंटर, 3 बदमाशों को लगी पुलिस की गोली, पढ़िए पूरी खबर....
UP : प्यार, इंकार और हत्या : 7 टुकड़े करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी उम्रकैद

UP : प्यार, इंकार और हत्या : 7 टुकड़े करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने दी उम्रकैद

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समरनीति न्यूज, फतेहपुर : एक तरफा प्यार, इंकार और फिर हत्या। अपनी चचेरी बहन से एक तरफा प्यार, उससे शादी की जिद। फिर बहन के इंकार करने पर उसकी 7 टुकड़े कर जघन्य हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने सजा भी सख्त दी है। फतेहपुर जिले के में हुई इस दरिंदगीपूर्ण वारदात में दोषी को अपर सत्र कोर्ट प्रथम ने शुक्रवार दोपहर उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी के इस जघन्य कृत्य के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से फांसी की सजा मांगी थी। पूरा मामला फतेहपुर के मसवानी मोहल्ले में 2011 को हुआ था। इस वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। 29 अगस्त 2011 को घर से निकली जीनत, फिर नहीं लौटी जानकारी के अनुसार कमरूल हुदा की बेटी फरहत फातिमा उर्फ जीनत (28) बीएड पास थी। घटना के समय वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। बताते हैं कि 29 अगस्त 2011 को 28वां रोजा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव का कहना है क...
योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। इन घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी गई है। छल-कपट और जबरन धर्मांतरण पर सख्ती अब इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में दोषी को 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। खासकर किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का जबरन धर्मपरिवर्तन कराने में दोषि को 3 से 10 साल की सजा का प्रस्ताव है। ये भी पढ़ें : #LoveJihaad : CM योगी ने कहा, ‘बेटियों की इज्जत से खेलने वालों का करेंगे राम नाम सत्य’  सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान स...
अमरोहा पुलिस की कारगुजारी : जिंदा बेटी के कत्ल के आरोप में सजा काट रहे बाप-भाई

अमरोहा पुलिस की कारगुजारी : जिंदा बेटी के कत्ल के आरोप में सजा काट रहे बाप-भाई

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समरनीति न्यूज, अमरोहाः यूपी के अमरोहा से पुलिस की एक चौंकाने वाली कारगुजारी सामने आई है। पुलिस ने एक जिंदा लड़की की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल भेज दिया। दोनों इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। इतना ही नहीं आदमपुर थाना पुलिस ने लड़की के कपड़े और कथित हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद करके दिखा दिया। दरअसल, पुलिस ने इस मामले में कुल 3 लोगों को जेल भेजा था। थाना पुलिस के इस कारनामे के बाद जिलेभर के अधिकारी स्तब्ध हैं। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। यह था पूरा मामला बताते हैं कि पीड़ित पक्ष के आदमपुर थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव के रहने वाले राहुल का कहना है कि बीते वर्ष 6 फरवरी 2019 को उसकी बहन कमलेश अचानक गायब हो गई थी। रिपोर्ट लिखने के बाद आदमपुर पुलिस ने 18 फरवरी 2019 को उसकी हत्या का खुलासा करते हुए पिता सुरेश और भाई रूप किशोर समेत एक अन्य जेल भेज दिया। ये भ...
विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, उन्नाव दुष्कर्म मामला

विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, उन्नाव दुष्कर्म मामला

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समरनीति न्यूज, डेस्कः यूपी के बहुचर्चित उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विधायक को पीड़िता को 25 लाख रुपए जुर्माना देने की भी सजा हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा है कि मामले में नरमी बरते जाने का कोई बिंदु नजर नहीं आया है। सेंगर एक लोकसेवक था और उसने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अदालत ने कहा कि सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया है। इस दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के परिजन भी वहां मौजूद रहे। अदालत ने दिया था दोषी करार बताते चलें कि इस मामले में 4 जून 2017 को उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में एक 17 साल की लड़की ने गांव के ही शुभम और उसके साथी चौबेपुर के अवधेश तिवारी अगवा कर ले गए थे। करीब 8 महीने बाद मिली किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई थी...
पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासन एवं राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाने पर पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को इस मामले में दोषी भी ठहराया गया था। देश द्रोह के इस मामले में मुशर्रफ को मौत की सजा मिली है। बताते हैं कि मुशर्रफ ने जजों को नजबंद करने के बाद संविधान को खत्म करते हुए तख्ता पलट दिया था। इसके बाद देश की कमान अपने हाथों में ले ली थी। देशद्रोह के जुर्म में अदालत ने सुनाई सजा अब इसी मामले में आज मंगलवार को पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। यह सज...
हमीरपुर-बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को उम्रकैद, एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या में सजा

हमीरपुर-बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल को उम्रकैद, एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या में सजा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः प्रदेश में बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाली और बुंदेलखंड के लिए सनसनीखेज खबर आ रही है। दिनदहाड़े एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्याकांड में बीजेपी के हमीरपुर विधायक अशोक सिंह चंदेल को उम्रकैद की सजा हो गई है। यह सजा मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुनाई है। बताया जा रहा है कि विधायक पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का दोष सिद्ध हुआ है। 26 जनवरी 1997 का है मामला  अदालत ने बीजेपी विधायक समेत 10 लोगों को सजा सुनाई है। यह मामला 26 जनवरी 1997 का है। घटना वाले दिन दिनदहाड़े एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। सजा पाने वालों में बीजेपी विधायक अशोक चंदेल के अलावा आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, रघुवीर सिंह, भान सिंह, श्याम सिंह के अलावा प्रदीप सिंह और उत्तम सिंह आदि लोग शामिल हैं। उधर, पीड़ित परिवार को 22 साल बाद न्याय मिला है। ये भी पढ़ेंः एसटी...
पत्नी को पोर्न वीडियो दिखाकर ऐसी गंदी डिमांड पर अड़ा पति, क्रूर अपराध में 10 साल की सजा

पत्नी को पोर्न वीडियो दिखाकर ऐसी गंदी डिमांड पर अड़ा पति, क्रूर अपराध में 10 साल की सजा

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समरनीति न्यूज, डेस्कः दुनिया में पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्तों में एक माना जाता है लेकिन एक व्यक्ति ने इस पवित्र रिश्ते की कलंकित कर दिया। इस व्यक्ति ने पत्नी से ऐसी डिमांड की, जिसे वह पूरा नहीं कर सकती थी और आखिरकार मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अदालत ने भी इस व्यक्ति को क्रूरतम अपराधी माना और 10 साल की सजा सुनाई। यह मामला कर्नाटक के बेलागावी का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक पति अपनी पत्नी को जबरन गंदी फिल्में दिखाता था। कुत्ते से संबंध बनाने को करता था मजबूर  साथ ही पत्नी से अप्राकृतिक संबंध भी बनाता था। पत्नी को प्रताड़ित करता था और गलत डिमांड करता था। हद तो तब पार हो गई जब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक कुत्ते के बच्चे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पत्नी और बच्चों को घर से निकालने की धमकी दे डाली थी। दरअसल, यह मामला 2017 का है। इस ...
‘माया’ के लालच में अंधी इस माया ने चढ़ाई थी नरबलि, सरकार ने इस वजह से की सजा माफ..

‘माया’ के लालच में अंधी इस माया ने चढ़ाई थी नरबलि, सरकार ने इस वजह से की सजा माफ..

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समरनीति न्यूज, डेस्कः 14 साल पहले धन-दौलत के लालच ने माया नाम की एक औरत को इतना अंधा कर दिया कि उसे गलत-सही और पाप-पुण्य का फर्क दिखाई देना बंद हो गया। उसने अपने पड़ोसी की नाबालिग बच्ची की नरबलि चढ़ा दी। उसको लगा था कि इस तरह वह रातों-रात अकूत संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। इस पाप को करने के बाद वह धनवान तो नहीं बनी लेकिन हत्या के जुर्म में जेल जरूर चली गई। अदालत ने माया को उसके इस पाप के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई। हत्या की यह वारदात 14 साल पहले हुई थी। अब शासन ने इस माया को उसके अच्छे चाल-चलन के चलते रिहा कर दिया है। परिवार के लोग माला लेकर पहुंचे लेने  वहीं दूसरी ओर परिवार के लोग इस माया को जेल से निकलने पर फूल-मालाओं के साथ लेने पहुंचे। यह घटनाक्रम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, ललपुरा थाना क्षेत्र के बजेहटा गांव में रहने वाले एक परिवार की नाबालिग बच्ची की 14 साल पहले माया...
हत्यारे गुरमीत रामरहीम को पत्रकार हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा, अब जेल में रहेगा जिंदगीभर

हत्यारे गुरमीत रामरहीम को पत्रकार हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा, अब जेल में रहेगा जिंदगीभर

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समरनीति न्यूज, बांदाः हत्यारा बाबा गुरमीत रामरहीम अब ताउम्र जेल में ही रहेगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे पत्रकार हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं राम रहीम समेत चार अन्य दोषियों को भी इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। खास बात यह है कि रामरहीम की उम्रकैद की सजा दुष्कर्म के मामले में पहले मिल चुकी 20 साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। यह सजा जज जगदीप सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाते हुए दी है। सभी आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई ने मांगी थी फांसी की सजा   बताते चलें कि सीबीआई ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में गुरमीत राम रहीम के लिए फांसी की सजा मांगी थी। बताते चलें कि अदालत ने बीते शुक्रवार को ही इस हत्याकांड में बाबा राम रहीम के अलावा निर्मल, किशनलाल और कुलदीप को दोषी करार दिया था। य...