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योगी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, 10 साल तक सजा और जुर्माना भी

Yogi government's strict law against love jihad, imprisonment up to 10 years and fine

समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। इन घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ को मंजूरी दी गई है।

छल-कपट और जबरन धर्मांतरण पर सख्ती

अब इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में दोषी को 1 से 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। खासकर किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला का जबरन धर्मपरिवर्तन कराने में दोषि को 3 से 10 साल की सजा का प्रस्ताव है।

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सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान सबसे चर्चित मामला धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का रहा। जबरन धर्मांतरण के मामले में 2 से 7 साल तक की सजा का प्रस्ताव हुआ है। इसे सरकार ने और कठोर बनाने का फैसला किया है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण कराने के दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा होगी।

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