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बाजार जाने से पहले जान लें, आज से यूपी में पालीथिन पर है रोक 

समरनीति न्यूज, लखनऊः अगर आप बाजार जा रहे हैं तो जरूर जान लें। आज 15 जुलाई से यूपी में सरकार ने 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलीथिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन पन्नियों में सामान लाना और ले-जाना या किसी भी तरह से इनका उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रतिबंद की बात अबकी बार पहले ज्यादा गंभीर है। कहने का मतलब है कि पहले रोक को हल्के में लिया जाता था लेकिन अबकी बार अगर कोई प्रतिबंधित श्रेणी की पन्नी का उपयोग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानूनी रूप से ऐसा व्यक्ति जो पालीथिन

1 लाख जुर्माना और 6 महीने कैद  

सरकार ने पालीथिन पर रोक लगाई है। अगर इसके बाद भी कोई प्रतिबंधित पन्नियों का भंडारण, बिक्री, आयात-निर्यात या इनको बनाता पकड़ा गया तो उससे 1 लाख रूपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है और छह माह के लिए जेल भेजा जा सकता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निकाय की होगी।

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