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गोंडा में खनन माफिया पर एनजीटी की तगड़ी कार्रवाई, 212 करोड़ का जुर्माना

गोंडा में खनन माफिया पर एनजीटी की तगड़ी कार्रवाई, 212 करोड़ का जुर्माना

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समरनीति न्यूज, गोंडाः गोंडा में खनन माफिया पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बड़ी कार्रवाई की है। हाफिज अली नाम के खनन माफिया के खिलाफ एनजीटी ने 212 करो़ड़ का जुर्माना ठोका है। इतना ही नहीं खनन माफिया की जमीन भी जब्त कर ली गई है। जब्त हुई जमीन की कीमत 12 करोड़ रूपए बताई जा रही है। जिले के नवाबगंज क्षेत्र से जुड़े इस मामले में एनजीटी पिछले तीन से सुनवाई कर रही थी। इस मामले में जिले के एसपी-डीएम को भी एनजीटी तलब कर चुका है।     ये भी पढ़ेंः  एमपी-यूपी के बालू माफियाओं में डेढ़ घंटे चलीं गोलियां, 1 घायल, 200 जानें फसीं...
बाजार जाने से पहले जान लें, आज से यूपी में पालीथिन पर है रोक 

बाजार जाने से पहले जान लें, आज से यूपी में पालीथिन पर है रोक 

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समरनीति न्यूज, लखनऊः अगर आप बाजार जा रहे हैं तो जरूर जान लें। आज 15 जुलाई से यूपी में सरकार ने 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलीथिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन पन्नियों में सामान लाना और ले-जाना या किसी भी तरह से इनका उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रतिबंद की बात अबकी बार पहले ज्यादा गंभीर है। कहने का मतलब है कि पहले रोक को हल्के में लिया जाता था लेकिन अबकी बार अगर कोई प्रतिबंधित श्रेणी की पन्नी का उपयोग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानूनी रूप से ऐसा व्यक्ति जो पालीथिन 1 लाख जुर्माना और 6 महीने कैद   सरकार ने पालीथिन पर रोक लगाई है। अगर इसके बाद भी कोई प्रतिबंधित पन्नियों का भंडारण, बिक्री, आयात-निर्यात या इनको बनाता पकड़ा गया तो उससे 1 लाख रूपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है और छह माह के लिए जेल भेजा जा सकता है। ऐसे लोगों पर का...