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इस राज्य में बलात्कारियों को लगेंगे नपुंसक बनाने के इंजेक्शन, सख्त कानून हुआ लागू

प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, डेस्कः भारत समेत पूरी दुनियां में बलात्कार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चियों से दरिंदगी के मामले सभ्य समाज में चिंता का विषय हैं। देश में बीते कुछ समय से हुईं ऐसी घिनौनी घटनाओं ने मानव समाज को हिलाकर रख दिया है। हर कोई समाज में बढ़ती इस दरिंदगी को लेकर सहमा हुआ है।

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ऐसे में बच्चियों से दरिंदगी करने वाले रेपिस्टों के प्रति सख्त कानून की राहत देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, अमेरिका के अलाबामा राज्य में रेप को लेकर नया कानून बना है जिसे वहां के राजनेताओं ने अपनी मंजूरी भी दे दी है।

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अलग-अलग तरीकों से दी जाती हैं सजाएं  

दरअसल, रेप के दोषियों को दुनियाभर में कई सख्त तरीकों से सजा दी जाती है, जैसे जहर पिलाकर मारना, पत्थर मारकर मौत के घाट उतारना, केमिकल देकर मारना या फिर गैस चैंबर में जहरीली गैस से दम घुटवा देना। अब एक नया कानून बना है। वह रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने का इंजेक्शन लगाना।

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नाबालिगों से रेप पर इंजेक्शन का प्रावधान  

नए कानून के तहत अमेरिका के अलाबामा राज्य में अगर किसी शख्स पर 13 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने का आरोप सिद्ध होता है तो उसे नपुंसक बनाने वाला इंजेक्‍शन लगाया जा सकता है। दरअसल, यह नया कानून नाबालिगों व मासूमों से रेप के दोषियों के लिए बनाया गया है। यह इंजेस्कशन उस वक्त ज्यादा काम आएगा, जब सजा पाए ऐसे दोषियों को बीच में पैरोल पर छोड़ना पड़ता है।

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पैरोल पर छोड़ने से पहले लगेगा इंजेक्शन  

अगर उसे पैरोल पर छोड़ा जाएगा तो पहले यह इंजेक्शन दिया जाएगा। इससे उसकी शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगी। बताते हैं कि ऐसे इंजेक्शन का प्रभाव लगभग छह महीने तक रहेगा। इससे पहले उसकी पैरोल भी समाप्त हो जाएगी और वापस जेल में डाल दिया जाएगा।

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इंजेक्शन का खर्च भी वहन करेगा दोषी  

इस कानून में खास बात यह है कि इस इंजेक्शन का पूरा खर्च भी खुद रेप के दोषी को उठाना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अलाबामा अमेरिका का ऐसा 7वां राज्य बन गया है जिसमें रेप के दोषियों के लिए केमिकल दवा का कानून लागू किया गया है।

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