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कानपुरः छात्रनेता चक्रेश के हत्यारे गप्पू को दया नहीं, काटेगा सारी उम्र-कैद

समरनीति न्‍यूज़, कानपुरः शहर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में हुए चर्चित छात्रनेता चक्रेश अवस्थी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गप्पू भदौरिया की दया याचिका राज्यपाल ने खारिज कर दी है। उम्रकैद की सजा काट रहे गप्पू भदौरिया की तरफ से समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका की गई थी। अब इसके निरस्त होने के बाद गप्पू भदौरिया की उम्रकैद की सजा जारी रहेगी।

एक नजर में पूरा घटनाक्रम 

याद दिलाते चलें कि अक्टूबर 2001 में 80फीट रोड के पास छात्रनेता चक्रेश अवस्थी की गप्पू भदौरिया व उसके तीन साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सेशन कोर्ट में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में अपील के बाद फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

दाखिल की थी दया याचिका 

गप्पू भदौरिया ने बीते दिनों 15 साल 4 महीने की सजा काट लेने की बात कहते हुए समय पूर्व रिहाई के लिए एक दया याचिका दाखिल की थी। जिसे राज्यपाल की संतुति नहीं होने के बाद खारिज कर दिया। इस बाबत संयुक्त सचिव सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर की तरफ आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है।