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कानपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद समेत कई हाईप्रोफाइल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

समरनीति न्यूज, कानपुरः सैकड़ों लोगों को अपना घर, अपना फ्लैट और पैसा दो गुने से लेकर चार गुना, जैसे लच्छेदार सपने दिखाकर हजारों करोड़ की ठगी के मामले में अब कानपुर में एक पूर्व राज्यसभा सांसद समेत कई हाईप्रोफाइल लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सभी के खिलाफ शहर के थाना कोतवाली में गुरुवार को मुकदमा लिखा गया है। अबतक करीब 291 लोग सामने आए हैं जिनके साथ ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के लोगों ने चंडीगढ़ और वाराणसी, रांची और कोलकाता में भी दफ्तर खोलकर लोगों से पैसा लिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5 हजार लोगों से कई सौ करोड़ की ठगी का मामला है।

एसएसपी के आदेश पर सीओ ने की जांच, सही मिले आरोप  

इसी कंपनी द्वारा कानपुर में कार्यालय खोलकर ठगी की गई। ठगी का शिकार कानपुर शहर के श्यामनगर इलाके में रहने वाले पवन मिश्रा समेत अन्य लोगों ने हाल ही में एसएसपी से शिकायत की थी कि उन लोगों ने एल केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड में पैसा लगाया था। शिकायत में कहा गया है कि पवन समेत जितेंद्र कुमार, सुनील शुक्ल, रानू, प्रकाश चंद्र, आनंद पुरवार, रमाशंकर, बलजीत आदि समेत कुल 60 लोगों ने केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड में एक करोड़ 17 लाख रुपए लगाए थे। बाकी लोगों को मिला लिया जाए तो करीब 231 लोगों ने इस कंपनी में 6 करोड 76 लाख रुपए लगाए। कंपनी के निदेशकों ने कर्मचारियों के साथ रिजर्व बैंक के सामने रोलैंड काम्पलेक्स में बड़ा सा दफ्तर खोला और लोगों से पैसा इकट्ठा किया। इसके बाद कंपनी ने आफिस बंद कर दिया है।

कानपुर का आफिस बंद, न फ्लैट मिले न मिले रुपए वापस  

कानपुर में आफिस बंद होने के बाद लोगों ने इस कंपनी के चंडीगढ़ कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन कंपनी के कर्मचारी कुछ न कुछ कहकर लोगों को बरगलाते रहे। बार-बार जानकारी के बावजूद न किसी को फ्लैट मिला और न ही पैसा वापस मिला। इधर, शिकायत मिलने पर एसएसपी (कानपुर) के आदेश पर सीओ कोतवाली राजेश पांडे ने मामले की जांच की। जांच में धोखाधड़ी की बात सही पाई गई। इसके बाद गुरुवार को कोतवाली थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले में कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पूर्व राज्यसभा सांसद व निदेशक केडी सिंह के साथ-साथ अन्य निदेशक सुचेता खेमका, ब्रजमोहन महाजन, जयप्रकाश सिंह, सतेंद्र सिंह, नंद किशोर सिंह तथा छत्रसाल सिंह के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि ये सभी आरोपी पैसा लेकर भागने वाली कंपनी के निदेशक थे।

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