आशा सिंह, समरनीति न्यूज (लखनऊ) : गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया है। बताते चलें कि शनिवार सुबह से ही गाजीपुर में फैसले को लेकर सतर्कता बरती जा रही थी।
सुबह से ही अलर्ट थी पुलिस
एसपी कार्यालय के बाहर से न्यायालय जाने वाले रास्ते तक बैरिकेडिंग कराई गई थी। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात था। न्यायालय से फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे अदालत पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी बांदा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेल से पेशी पर जोड़ा गया।
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दरअसल, 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र में दुर्दांत वारदात हुई थी। इस वारदात में सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की इस खौफनाक वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। एके-47 जैसी अत्याधुनिक हथियार से 400 राउंड गोलियां चलाई गई थीं।
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