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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर रोक

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने इसकी वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों दो साल की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बातें इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इसपर पूरी तरह से विचार नहीं किया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। पब्लिक लाइफ में ऐसे में सतर्क रहना चाहिए। लालू से मिलने पहुंचे राहुल आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेच सुनवाई कर रही थी। उधर, राहुल गांधी इस बड़ी राहत के बाद आज लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। माना...
Lucknow : निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, साफ होगी स्थिति

Lucknow : निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, साफ होगी स्थिति

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले 24 मार्च को सुनवाई तय थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च लगी थी। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही चुनावों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। बताते हैं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए शासन के संबंधित अधिकारी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये भी पढ़ें : UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव   ये भी पढ़ें : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की नई टीम की घोषणा, 18 उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष  ...
UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव

UP : नगर विकास मंत्री एके शर्मा बोले, अप्रैल के आखिर में निकाय चुनाव संभव

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : UP Nikay Chunav  उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आज कहा कि यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप चुका है। आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी सरकार अब यूपी सरकार इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में पेश करेगी। इसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया तय हो जाएगी। नगर विकास मंत्री शर्मा ने संभावना जताई है कि अप्रैल के आखिर तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए नगर विकास मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आयोग ने यह रिपोर्ट आधे से भी कम समय में दी है। ये भी पढ़ें : ‘समरनीति न्यूज’ पहुंचे भाजपा के मानवेंद्र सिंह, बोले-निकाय चुनाव से पहले कसेंगे संगठन के पेंच  ...
यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

यूपी निकाय : आयोग ने लगभग पूरी की पिछड़ों की गिनती, नए OBC सर्वे के बाद बदलेगा कई सीटों पर आरक्षण

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आशा सिंह, ब्यूरो (लखनऊ) : उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा गठित आयोग ने पिछड़ों की गिनती का काम लगभग पूरा कर लिया है। ओबीसी सर्वे का काम पूरा होने के बाद कई सीटों पर नया आरक्षण लागू होना तय है। यूपी स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही एकीकृत रिपोर्ट सौंप सकता है। विश्वस्त्र सूत्रों की मानें तो सर्वे के बाद प्रदेश की कई सीटों का आरक्षण बदलना पूरी तरह तय है। अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव वहीं सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद अप्रैल में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बताते चलें कि यूपी में नवंबर-2022 में निकाय चुनाव होना प्रस्तावित था। इसके लिए वार्डों और सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी हो चुकी थी। तभी आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ये भी पढ़ें : Breaking :...
सुप्रीम कोर्ट : कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट : कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, वसीम रिजवी पर जुर्माना

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं सर्वोच्च अदालत ने वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, वसीम रिजवी ने बीते माह सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। मुस्लिम समाज की ओर से इसका काफी विरोध हुआ था। वसीम रिजवी के खिलाफ कई जगहों पर मुकदमें दर्ज हुए थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने बताया निराधार याचिका वसीम ने कहा था कि ये आयतें धर्म के नाम पर नफरत, घृणा और हत्या व खून खराबे को फैलानी वाली हैं। वसीम रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को इन आयतों को पढ़ाया जाता है। ये भी पढ़ें : Corona Vaccination : बांदा शाही जामा मस्जिद के मुतव्वली सादी जमां की बड़ी अपील इ...
माफिया MLA मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट करने की सुगबुगाहट, प्रशासन अलर्ट

माफिया MLA मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट करने की सुगबुगाहट, प्रशासन अलर्ट

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आशा सिंह, (विशेष संवाददाता) लखनऊ : आज सुप्रीम कोर्ट ने माफिया एमएलए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी जेल में शिफ्ट करने का फैसला सुनाया है। अब चर्चा है कि एमएलए मुख्तार को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो बांदा प्रशासन भी इस खबर के बाद अलर्ट है। जेल में सुरक्षा इंतजामों को और सख्त कर दिया गया है। बताते चलें कि अबतक यूपी के मऊ से एमएलए माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। जनवरी 2020 में एक व्यापारी को फोन पर धमकी देने के मामले में वारंट जारी होने के बाद मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया था। इसके बाद से एमएलए मुख्तार वहीं बंद था। इसे लेकर पंजाब और यूपी सरकार के बीच लगातार खींचतान जैसी स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 सप्ताह में होगा शिफ्ट इसके बाद मऊ और गाजीपुर कोर्ट से कई समन जारी होने के बावजूद रोपड़ जेल प्रशासन ने माफिया मुख्ता...
India’s Daughter : पुणे की बरखा भंडारी साउथ ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में बतौर बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर रजिस्टर्ड

India’s Daughter : पुणे की बरखा भंडारी साउथ ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में बतौर बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर रजिस्टर्ड

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मनोज सिंह शुमाली, समरनीति न्यूज : महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी में जन्मी एक बेटी ने भारत का मान बढ़ाया है। माता-पिता और भाई के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही इस बेटी का साउथ ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर और सॉलिसिटर के तौर पर रजिस्टर्ड हुई हैं। कानून और वाणिज्य से ग्रेजुएट छात्रा बरखा बीरेंद्र भंडारी ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रहती हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर उनके पिता बीरेंद्र जे भंडारी बेहद खुश हैं। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें बेटी पर गर्व है। पिता बिल्डिंग इंजीनियर, मां बैंक अधिकारी उनकी मां पुष्पा बीरेंद्र भंडारी ऑस्ट्रेलिया के बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं जबकि पिता बीरेंद्र जे भंडारी बिल्डिंग इंजीनियरिंग के कार्य से जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका कार्य साउथ आस्ट्रेलिया और विक्टोरिया...
सुप्रीम कोर्ट का फैसला : Actor सुशांत सिंह केस की CBI जांच होगी

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : Actor सुशांत सिंह केस की CBI जांच होगी

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बिहार पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को सही ठहराया है। इसी के साथ अब CBI जांच में मुंबई पुलिस को सहयोग देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से सभी दस्तावेज सीबीआई को देने को कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उधर, सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि बिहार पुलिस ने सही कार्रवाई की। ये भी पढ़े : सुशांत सिंह Death Case...
सुप्रीम कोर्टः अयोध्या में विवादित जमीन पर बनेगा राम मंदिर, मस्जिद को दूसरी जगह जमीन

सुप्रीम कोर्टः अयोध्या में विवादित जमीन पर बनेगा राम मंदिर, मस्जिद को दूसरी जगह जमीन

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समरनीति न्यूज, डेस्कः अयोध्या मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2.7 एकड़ की विवादित जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। वहां राम मंदिर ही बनेगा। आदेश दिए हैं कि तीन माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए सरकार एक ट्रस्ट बनाए। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार तीन माह के भीतर एक ट्रस्ट बनाए। उधर, अयोध्या फैसला आने के बाद सभी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग फैसले से असंतोष जरूर जता रहे हैं लेकिन सर्वसम्मति से आए इस फैसले को स्वीकार भी कर रहे हैं। पांच जजों की पीठ का सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का...