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सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, पत्रकार कन्नौजिया को तुरंत रिहा करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट।

समरनीति न्यूज, डेस्कः सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा करने को कहा। रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है।

कोर्ट ने पूछा, किन धाराओं में हुई गिरफ्तारी  

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर यूपी सरकार से पूछा कि ‘ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है, सवाल है कि किस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है। राय भिन्न हो सकती हैं’।

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वहीं यूपी सरकार ने याचिका का विरोध किया, साथ ही कहा कि पत्रकार कन्नौजिया को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और ट्वीट बहुत अपमानजनक था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पूछा कि इस तरह की सामग्री प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, लेकिन गिरफ्तार क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह भी पूछा कि गिरफ्तारी किन धाराओं के तहत हुई?’ कोर्ट ने यह भी कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करना सही नहीं था लेकिन इसको लेकर गिरफ्तारी.?

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