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तेजबहादुर को सुप्रीमकोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

तेज बहादुर यादव।

समरनीति न्यूज, डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी से एसपी के लोकसभा उम्मीदवार तेज बहादुर की नामांकन रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दखल देने का कोई आधार नहीं मिला है। बताते चलें कि तेज बहादुर ने कोर्ट में अपने नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई भी आधार नहीं मिला है। कोर्ट में तेज बहादुर की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमारा कहना है कि उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। गैरकानूनी तरीके से चुनाव आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द किया।

आरोप था कि नामांकन गलत ढंग से हुआ था रद्द 

उन्होंने कहा कि तेज बहादुर को वाराणसी से लोकसभा चुनाव लडऩे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से इस याचिका पर अपना रुख बताने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि तेज बहादुर की शिकायत के समुचित बिंदुओं पर गौर कर कल जवाब दें। आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

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