Thursday, May 2सही समय पर सच्ची खबर...

उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, तिहाड़ में शिफ्ट होगा पीड़िता का चाचा

सुप्रीम कोर्ट।

समरनीति न्यूज, डेस्कः उन्नाव गैंगरेप मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इस फैसले को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता और उसके वकील की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंपा था जिससे साथ है कि देश की सर्वोच्च अदालत न सिर्फ पीड़िता और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है बल्कि उसे यूपी पुलिस पर भरोसा भी नहीं है। ऐसे फिर सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को तिहाड़ शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीमकोर्ट रोज करेगा पीड़िता की तबियत की निगरानी 

दूसरी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली नहीं लाया जाएगा उसका इलाज लखनऊ में ही चलेगा। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि पीड़िता के परिजन चाहते हैं कि उनकी बेटी का इलाज लखनऊ में हो। ऐसी जानकारी पीड़िता के वकील द्वारा अदालत में भी दी गई है। वहीं अदालत को पीड़िता की तबियत के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि वह आईसीयू में है लेकिन उसकी हालत क्रिटिकल नहीं है।

पीड़िता और वकील अब सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में  

उधर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ ने ट्रामा सेंटर में पीड़िता और उसके वकील तथा उनके घरों को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव पीड़िता के इस मामले को दूसरी बेंच को सौंप दिया और निर्देश दिए हैं कि मामले पर लगातार नजर बनाए रखी जाए। साथ ही दूसरी अदालत पीड़िता की तबियत का भी हालचाल लेती रहेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया को आदेश दिया है कि पीड़िता की पहचान को सामने ना लाया जाए। बताते चलें कि गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस श्री गोगोई ने आदेश दिया था कि अगर पीड़िता का परिवार चाहे तो उसे इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है।

ये भी पढ़ेंः उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर, 7 दिन में सीबीआइ जांच और 45 दिन में सुनवाई के निर्देश