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करनी का फलः 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा  

सिख दंगों का आरोपी सज्जन कुमार। (फाइल फोटो)

समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार को अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने दिल्ली कैंट के राजनगर क्षेत्र में 1 ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला जस्टिस मुरलीधर राव व जस्टिस विनोद गोयल की अदालत में सोमवार को सुनाया गया।

34 साल पुराने मामले में सजा 

बताते हैं कि अदालत ने आरोपी सज्जन कुमार को 34 साल पुराने इस मामले में अपराधिक साजिश और हिंसा भड़काने का दोषी पाया। अब अदालत ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि बीती 30 अप्रैल 2013 को जज जेआर आर्यन ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था जबकि उसके दो साथियों समेत 3 अन्य लोगों को तीन साल की सजा हुई थी।

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उधर, शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। साथ ही अदालत को धन्यवाद भी दिया। साथ ही कहा है कि उनकी लड़ाई सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा होने तक जारी रहेगी।