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यूपी के मंत्री नंदी को 1 साल की सजा, SC/ST एक्ट से जुड़ा मामला

UP Minister Nandi sentenced to 1 year, case related to SC/ST Act

समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। पूरा मामला एससी-एसटी एक्ट से जुड़ा है। साथ ही मंत्री पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। इस मामले की एफआईआर प्रयागराज के मुट्टीगंज थाने में दर्ज थी। फैसला जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने सुनाया है। इससे पहले मंत्री नंदी के विरुद्ध दलित व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के प्रयास के विचाराधीन मुकदमे में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी।

प्रयागराज में दर्ज हुआ था मुकदमा

एमपी/एमएलए की विशेष न्यायाधीश डॉ दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने गवाहों से जिरह किया। बताते चलें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नंदी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ वेंकट रमण शुक्ल ने 3 मई 2014 में मुट्टीगंज थाने में मुकदमा लिखाया गया था। आरोप था कि नंदी के ललकारने पर सपा कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई थी। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ था। जान से मारने की नियत से फायर हुआ था।

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