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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी सरकार का फैसला रद्द

सुप्रीम कोर्ट।

समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब आलोक वर्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे। अदालत ने यह फैसला सीबीआई निदेशक की याचिका पर सुनाया है। इस मामले को केंद्र सरकार को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बताते चलें कि आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उनको अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजा गया है।

केंद्र के अधिकारी वापसी और छुट्टी वाले आदेश रद्द 

वहीं मामले की सुनवाई करते हुए देश के उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल कर दिया। साथ ही उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने वाले केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीमोकोर्ट द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक आलोक वर्मा पर केंद्र पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर भी रोक लगा दी गई है।

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बताया जाता है कि अपने निर्णय में सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा पर कोई भी निर्णय अब सीबीआई निदेशक का चयन एवं नियुक्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा ही लिया जाएगा। बताते चलें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई व  न्यायमूर्ति एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने सुनाया है। बता दें कि वर्मा का सीबीआई निदेशक के तौर पर दो वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो रहा है।