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बड़ी खबरः बांदा में कोरोना से सख्ती से निपटने को मजिस्ट्रेटों की तैनाती, प्रोटोकाल का ऐसे कराएंगे पालन..

Lockdown: Banda City Magistrate appeals on Ramadan read Namaz from homes
सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह चाहल।

समरनीति न्यूज, बांदाः जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। संक्रमितों की संख्या 228 हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार इसे रोकने के लिए प्रयासरत हैं। शुक्रवार को आयुक्त और जिलाधिकारी ने बैठक करके बांदा शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना पर लगाम कसने के लिए चर्चा की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह चाहल भी मौजूद रहे। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जिले में कंटेनमेंट जोन में 16 मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। इन सभी को कोविड-19 प्रोटोकाल का हर हाल में पालन कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हर कलस्टर जोन में शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि सभी की ड्यूटी शिफ्ट बाइज हर कलस्टर जोन में लगेंगी। यह शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेगी। इस दौरान वहां इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लोग कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं या नहीं। लोगों से प्रोटोकाल का पालन कराया जाएगा, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके।

Big news: Deployment of magistrates to deal with Corona strictly in Banda, will follow protocol in this way

ये हैं शहर के कलस्टर जोन

बताते हैं कि शहर में कुल 16 कलस्टर जोन बनाए गए हैं। इनमें अलीगंज काली देवी मंदिर, खाईंपार चौंसट जोगिनी मंदिर, खुटला काली देवी मंदिर के पास, बिजली खेड़ा मोहल्ला में सपा कार्यालय से नैरोली स्कूल तक, स्वराज कालोनी गली नंबर-1, स्वराज कालोनी गली नंबर-6, डीएम कालोनी गली नंबर-2, सिविल लाइन डा. पाल के पास व डायट वाली गली के अंदर, सुतरखाना, सर्वोदयनगर, क्योटरा ईदगाह के पास, पीडब्ल्यूडी कालोनी पीली कोठी, आवास विकास कालोनी-A ब्लाक, बंगालीपुरा, बंगालीपुरा माडल शाप के पीछे, इंद्रानगर शामिल हैं।

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इन प्रोटोकाल का होगा पालन 

  • कंटेनमेंट जोन/कलस्टर जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा बाकी चीजें बंद रहेंगी।
  • सभी को मास्क का पालन करना अनिवार्य होगा। जो नहीं लगाएंगे उनपर जुर्माना व दूसरी कार्रवाई की जाएगी।
  • वाणिज्य प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • किसी भी व्यक्ति का अंदर-बाहर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
  • सैनेटाइजिंग, स्वास्थ्य परीक्षण तथा दूसरे सफाई कार्यों का ध्यान रखते हुए पालन कराया जाएगा।

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