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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा पैसे लौटाओ, नहीं तो जेल..

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा पैसे लौटाओ, नहीं तो जेल..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सुप्रीमकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अनिल और एक अन्य खिलाफ बकाया भुगतान न करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर 3 अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को फैसला सुनाया। फैसले में देश की सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन कंपनी को 453 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर 4 हफ्ते में यह रकम नहीं लौटाई तो अनिल अंबामी को 3 महीने की जेल होगी। कोर्ट ने दिया पैसा लौटाने के लिए 4 सप्ताह का समय   सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनिल अंबानी और 2 निदेशकों को चार हफ्ते में एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ का भुगतान करना ही होगा। अगर भुगतान नहीं करते हैं तो तीन माह जेल में रहेंगे। इतना ही नहीं कोर्ट ने अनिल पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ क...
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी से जुड़े आदेशों से छेड़छाड़ करने वाले दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बताते हैं कि इन दोनों अधिकारियों ने अवमानना से जुड़े एक मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को समन भेजते समय आदेश के साथ छेड़छाड़ कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दोनों अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। स्वीडिश कंपनी के 550 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में अवमानना का सामना कर रहे अनिल  बताया जाता है कि स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी इस वक्त सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका का सामना कर रहे हैं। बताते हैं कि बुधवार को अदालत के आदेश पर अंबानी इस मामले में व्यक्तिगततौर पर कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीमकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। व्यक्तिगत तौर पर पेशी के आद...
एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

एससी के फैसले पर विफरे केजरीवाल, कहा- जो सरकार अफसरों के तबादले नहीं कर सकती वो चलेगी कैसे..

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई अहम मुद्दों पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में पोस्ट हुए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मसले को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 मुद्दों पर फैसला साफ कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला   केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है। अगर चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो सरकार चलेगी कैसे...? ये भी पढ़ेंः दिल्ली में 9 दिन बाद केजरीवाल का एलजी दफ्तर में धरना खत्...
सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

सुप्रीमकोर्ट से मायावती को झटका, कहा- मूर्तियों पर खर्च पैसा लौटाना होगा

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने मायावती के वकील से कहा कि पहले मूर्तियों पर खर्च पैसे को लौटाएं। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट में चीफ जस्टिस 2009 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते बनवाई गईं पत्थर की मूर्तियों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उधर, कोर्ट की इस आदेश से बसपा खेमे में हलचल मची हुई है। हांलाकि कोई बसपा नेता ने अभी इस बारे में कोई बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता का पैसा  सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मायावती ने मूर्तियां बनाने में जितना रुपया खर्च किया है पहले उसे वापस लौटाएं। यह जनता का धन था। इस दौरान जस्टिस गोगोई ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती पहले जनता का पैसा लौटाएं। ये भी पढ़े...
सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

सीबीआई बनाम ममताः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार करें सीबीआई का सहयोग

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा है कि वो शारदा चिट फंड घोटाले की जांचकर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई न ही बल प्रयोग करेगी और न ही पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। कहा है कि वह केवल उनसे पूछताछ कर सकती है। वहीं कोलकाता में धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह हमारी नैतिक जीत है। 19 फरवरी तक जवाब मांगा  बताया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षा वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी। ये भी पढ़ेंः तो क्या राजनीति का केन्द्र बन रहा है कोलकाता.....
पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई की अर्जी पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सीबीआई जांच को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार के टकराव के बीच सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। बताते हैं कि सीबीआई ने दावा किया है कि पोंजी घोटालों की जांच में पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस अड़ंगा डाल रही है। पश्चिम बंगाल मामले में सीबीआई ने दाखिल की है अर्जी  वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मामले की सुनवाई कल यानि मंगलवार 5 फरवरी को होगी। सीबीआई ने अपनी अर्जी में ममता बनर्जी सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिशनर के खिलाफ सबूत मिले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी सरकार का...
राम मंदिर पर सुनवाई अब 29 जनवरी को, जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से किया खुद को अलग

राम मंदिर पर सुनवाई अब 29 जनवरी को, जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से किया खुद को अलग

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 29 जनवरी को होगी। कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले 10 जनवरी की तारीख तय हुई थी। अब इसे 29 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसा मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन के जस्टिस यूयू ललित को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद किया गया है। मामले में जस्टिस यूयू ललित ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब नई बेंच का गठन होगा। दोबारा होगा बेंच का गठन   इसके साथ ही हिंदू महासभा के वकील ने भी दस्तावेजों के अनुवाद की जांच की मांग की है। अब नई बेंच का गठन किया जाएगा। बताते हैं कि कोर्ट में कुल 13886 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए हैं। ये भी पढ़ेंः सुप्रीमकोर्ट में राममंदिर पर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी बताते चलें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राम मंदिर मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें 2.77 एकड़ की विव...
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी  सरकार का फैसला रद्द

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटकाः आलोक वर्मा ही रहेंगे सीबीआई के मुखिया, मोदी सरकार का फैसला रद्द

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समरनीति न्यूज, नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया था। अब आलोक वर्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे। अदालत ने यह फैसला सीबीआई निदेशक की याचिका पर सुनाया है। इस मामले को केंद्र सरकार को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बताते चलें कि आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उनको अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजा गया है। केंद्र के अधिकारी वापसी और छुट्टी वाले आदेश रद्द  वहीं मामले की सुनवाई करते हुए देश के उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल कर दिया। साथ ही उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने वाले केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीमोकोर्ट द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक आलो...
सुप्रीमकोर्ट में राममंदिर पर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी

सुप्रीमकोर्ट में राममंदिर पर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मालिकाना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। बताया जाता है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बेंच का गठन नहीं हो पाया। 10 जनवरी को होगा बेंच का गठन   कोर्ट ने बेंच के गठन के लिए 10 जनवरी का दिन तय किया है। बताते चलें कि यह मामला देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। बताते चलें कि राजनीतिक मुद्दा बन चुके इस मामले की सुनवाई पर सभी की नजर है। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अपराध नहीं  ...
जब सुप्रीमकोर्ट ने कहा, राज्यपाल रामनाईक के फैसले ने हिला दी कोर्ट की चेतना, हत्याओं के दोषी को माफी नहीं

जब सुप्रीमकोर्ट ने कहा, राज्यपाल रामनाईक के फैसले ने हिला दी कोर्ट की चेतना, हत्याओं के दोषी को माफी नहीं

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी में चार सियासी हत्याओं के दोषी की सजा को माफ करने वाले राज्यपाल रामनाईक के फैसले को पलट दिया। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के इस फैसले ने अदालत की चेतना को हिलाकर रखा दिया है। कहा कि यही वजह है कि अदालत को मजबूरन इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। पूर्वांचल में 4 सियासी हत्याओं के दोषी मार्कंडेय शाही को माफी का मामला  दरअसल, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस एमएम शांतनागोडर की पीठ ने कहा है कि चार सियासी हत्याओं के दोषी मार्कंडेय शाही को उम्रकैद की सज़ा हुई थी। ऐसे में क्या कारण है कि सिर्फ 7 साल की सज़ा काटने के बाद ही राज्यपाल ने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया। ये भी पढ़ेंः आधार पर सुप्रीमकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: अब बैंक, परीक्षाओं और मोबाइल के लिए अनिवार्य नहीं ‘आधार कार्ड’ सर्वोच...