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बांदा में संत तुलसी स्कूल के प्रबंधक संत कुमार गुप्ता व प्रिसिंपल आकांक्षा बर्नवाल पर एफआईआर के आदेश

प्रतिकात्मक फोटो।

समरनीति न्यूज, बांदाः बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा दूसरे कार्यों के लिए चर्चित रहने वाला शहर का संततुलसी पब्लिक स्कूल फिर चर्चा में है। दरअसल, एक बच्चे की कथित पिटाई के मामले मामले में अदालत ने स्कूल के प्रबंधक संतकुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य आकांक्षा बर्नवाल तथा स्कूल के एक कर्मचारी सत्यम द्विवेदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश अखिलेश वाजपेई द्वारा एक याचिका पर दिए हैं जिसमें कहा गया है कि बीती 15 नंवबर को याची अखिलेश वाजपेई अपने पत्नी और बेटे को लेकर संत तुलसी स्कूल गए थे।

एक बच्चे की कथित पिटाई का मामला 

वहां वाजपेई ने स्कूल प्रबंधन के लोगों से शिकायत की थी कि उनके बेटे को बेवजह बदनाम न करें। उनका कहना था कि मारपीट के एक मामले में उनके बेटे का नाम घसीटा जा रहा था। याची का आरोप है कि उनके बेटे के साथ स्कूल में मारपीट की गई। पिटाई से उसका पैर टूट गया। याची का कहना था कि कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उसने अदालत की शरण ली। मामले में सीजेएम ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने प्रबंथक संत कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य आकांक्षा बर्नवाल व कर्मचारी सत्यम द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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अदालत के आदेश के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। उधर, स्कूल प्रबंधक से मामले में बात करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। सूत्रों की माने तो इस स्कूल में बच्चों से मारपीट के शिकायतें सामने आती रही हैं लेकिन शिकायत-शिकवा के बाद या तो मामला दबा दिया जाता है। या फिर लोग स्कूल से बच्चों को निकालकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। सूत्रों की माने तो  स्कूल प्रबंधन पर पहले भी 12वीं की मान्यता में पब्लिक पार्क पर कब्जे को लेकर आरोप लग चुके हैं।