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चिन्मयानंद केसः पीड़िता को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, एसआईटी ने लिया था हिरासत में

चिन्मयानंद केसः पीड़िता को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, एसआईटी ने लिया था हिरासत में

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समरनीति न्यूज, शाहजहांपुरः चिन्मयानंद पर दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। शाहजहांपुर की अदालत ने पीड़िता की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसपर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले भाजपा सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली इस छात्रा को मंगलवार को एसआईटी की टीम ने हिरासत में ले लिया था। बता दें कि छात्रा का नाम चिन्मयानंद से 5 करोड़ रंगदारी मांगने के आरोपों में आ रहा है। तीन युवकों को पहले ही भेजा जा चुका जेल एसआईटी पहले ही छात्रा के परिचित तीन युवकों को जेल भेज चुकी है जिनमें से दो आरोपी सचिन और विक्रम को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार न होने के बाद छात्रा ने शाहजहांपुर जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर...
शिक्षकों को तबादले पर सरकार की बड़ी राहत, पुरुष 3 व महिलाएं 1 साल में करा सकेंगी स्थानांतरण

शिक्षकों को तबादले पर सरकार की बड़ी राहत, पुरुष 3 व महिलाएं 1 साल में करा सकेंगी स्थानांतरण

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समरनीति न्यूज, लखनऊः यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षकों को तबादले पर बड़ी राहत दी है। अब पुरुष शिक्षक जहां 3 साल में अपना तबादला करा सकेंगे तो वहीं महिला शिक्षिकाएं अब 1 साल में अपना तबादला करा सकेंगी। इसके लिए अक्टूबर में आवेदन लिए जाएंगे। इस आश्य की जानकारी देते हुए आज प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा सतीश चंद्र द्विवेदी ने मीडियाकर्मियों से बातचीत की। दरअसल, अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री द्विवेदी ने मीडिया से रूबरु होते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं। 4 हजार फर्जी शिक्षकों होंगे बाहर  शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूबे में बड़ा अभियान चला कर फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कहा कि एसआईटी ने पूरे प्रदेश में करीब 4000 फर्जी शिक्षकों की पहचान की है, जिनको हर हाल में विभाग से बाहर किया जाएगा। तबादला नीति पर कहा कि पारदर्शी नीति विकसित करते हुए इंडेक्स सिस्टम लागू...
दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले सांसदों और विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि आरोप झेल रहे किसी नेता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। ये भी पढ़ेंः क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उम्मीदवारों को खुद पर लगे आपराधिक आरोपों की साफ-साफ जानकारी देनी होगी। साथ ही पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र करना होगा। ये भी पढ़ेंः  सुप्रीम कोर्ट ने दी एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर राहत साथ ही सरकार से इस संबंध में जल्द कानून बनाने को कहा है ताकि अपराधियों और बा...