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दागी सांसदों और विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले सांसदों और विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि आरोप झेल रहे किसी नेता को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उम्मीदवारों को खुद पर लगे आपराधिक आरोपों की साफ-साफ जानकारी देनी होगी। साथ ही पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र करना होगा।

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साथ ही सरकार से इस संबंध में जल्द कानून बनाने को कहा है ताकि अपराधियों और बाहुबलियों को राजनीति से दूर रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना  नामांकन पत्र में दाखिल करते समय खुद पर लगे आरोपों को बोल्ड लेटर्स में लिखकर स्पष्ट देना चाहिए।