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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद व रीता बहुगुणा जोशी समेत 4 के खिलाफ गैरजमानती वारंट

समरनीति न्यूज, प्रयागराज : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम के साथ ही यूपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और विधायक रविन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ भी वारंट का आदेश हुआ है। बताया जाता है कि इन सभी के खिलाफ मुकदमे विशेष अदालत में विचाराधीन है।

डिप्टी सीएम के खिलाफ 10 साल पुराना धोखाधड़ी का मामला 

बताया जाता है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ 10 साल पुराने एक धोखाधड़ी के एक मुकदमे में गैरजमानती वारंट का आदेश हुआ है। इस मामले में कुल 10 आरोपी हैं। यह मामला मोहब्बतपुर पइंसा थाने पर 22 सितंबर 2008 को दर्ज हुआ था जिसमें आरोप है कि मां दुर्गा कमेटी बनाकर और पैड छपवाकर अवैध रूप से धन वसूली हुई थी।

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यह मामला जिला न्यायालय पहुंच गया है जिसकी सुनवाई आज विशेष न्यायालय में होगी। धोखाधड़ी के इसी मामले में उप मुख्यमंत्री मौर्य समेत कई अन्य अभियुक्त हैं। उधर, कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी की पत्रावली लखनऊ से अंतरित होकर आई है जिसमें इनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश प्रभावी है।

कैबिनेट मंत्री रीता व स्वामी के खिलाफ भी पुराने मामले 

लखनऊ के वजीरगंज थाने में आईपीसी की धारा सरकारी आदेश की अवहेलना करने (188) तथा लोगों का जीवन संकट में डालने (336) आईपीसी में मुकदमा दर्ज है। घटना 16 फरवरी 2010 की है। हांलाकि इस मुकदमे को वापस लेने की अर्जी शासन की ओर से पेश भी की गई है। उधर, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना कुशीनगर में मामला दर्ज है।

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यह मामला 20 जनवरी 2012 को कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में वोटरों को रुपए बांटने का आरोप है। उधर, भदोही के विधायक रविन्द्र त्रिपाठी के खिलाफ आरोपपत्र में कहा गया है कि 17 जनवरी 2012 को अपने नाम और चिन्ह का कैलेंडर बांट रहे थे। अदालत की ओर से इनके खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश हुआ है।